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Lucknow News : नई जगह वोट के लिए किया आवेदन, तो स्वतः डिलीट होगा पुरानी जगह से नाम
Sun, 17 Mar 2024 08:16 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Sun, 17 Mar 2024 08:16 PM IST
सार
पता चेंज कराने के लिए यूटिलिटी बिल (पानी, गैस, बिजली) पिछले एक साल के अंदर के होने चाहिए। आधार कार्ड, पासबुक, पट्टा या किराया विलेख भी मान्य होगा।
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मतदान।
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
अगर कोई मतदाता अपने पहचान पत्र में पता चेंज कराना चाहता है तो इसके लिए उसे फॉर्म-8 ऑनलाइन भरना होगा। इसके साथ ही पुरानी जगह से उनका नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 खुद ब खुद जनरेट हो जाएगा। पुरानी जगह से नाम कटवाने के लिए मतदाता को अलग से कोई फॉर्म नहीं भरना होगा।
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पता चेंज कराने के लिए यूटिलिटी बिल (पानी, गैस, बिजली) पिछले एक साल के अंदर के होने चाहिए। आधार कार्ड, पासबुक, पट्टा या किराया विलेख भी मान्य होगा। सबसे पहले मतदाता को नेशल वोटर सर्विस पोर्टल (एनवीएसपी) पर जाना होगा। शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस पर फॉर्म-8 मिलेगा, जिसे भरना होगा। इपिक नंबर डालकर इसे सब्मिट करना होगा। कुछ जरूरी ब्यौरा जैसे राज्य, जिला, विधानसभा, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ई-मेल, नया पता, एड्रेस प्रूफ भी यहां देना होगा।
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यहां बता दें कि एक से अधिक जगह वोट होना कानूनन अपराध है। इसलिए पोर्टल पर यह व्यवस्था है कि जैसे ही नई जगह मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करेंगे, पुरानी जगह से नाम हटाने के लिए पोर्टल पर स्वतः फॉर्म-8 जेनरेट हो जाएगा। इस प्रक्रिया में मतदाता को यह चिंता करने की जरूरत नहीं है कि पुरानी जगह से उसे नाम कटवाना भी है।
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