फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Lucknow News: Candidates will have to do transactions of more than Rs 10 thousand through bank

Lucknow News : प्रत्याशियों को बैंक के जरिये करने होंगे 10 हजार से अधिक के लेन-देन, खर्च की अधिकतम सीमा 95 लाख

Tue, 19 Mar 2024 12:06 AM IST
पंकज श्रीवास्‍तव अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Tue, 19 Mar 2024 12:06 AM IST
सार

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन, पेड न्यूज निगरानी और रिपोर्टिंग की मॉनिटरिंग करेगी।

विज्ञापन
Lucknow News: Candidates will have to do transactions of more than Rs 10 thousand through bank
नवदीप रिणवा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सोमवार को राजधानी में अपने कार्यालय में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसमें भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की विस्तार से जानकारी दी गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि राज्य के लिए विधानसभा निर्वाचन की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये और लोकसभा निर्वाचन की अधिकतम सीमा 95 लाख रूपये निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि प्रत्याशी को 10 हजार से अधिक की सभी प्राप्ति और भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रत्यशी अपने निर्वाचन व्यय का समुचित लेखा रखे। निर्वाचन खर्च का निरीक्षण अनिवार्य है।

विज्ञापन


मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अधिसूचना जारी होने के सात दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी और भारत निर्वाचन आयोग को स्टार प्रचारकों की सूची उपलब्ध कराई जानी है। नेता (स्टार प्रचारक) अगर निर्वाचन क्षेत्र में रैली या बैठक के लिए प्रत्याशी के साथ मच साझा करते हैं, तो बैठक का खर्च उस नेता और ऐसे सभी प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय में बांटा जाएगा। प्रत्याशी रिटर्निंग आफिसर से अनुमति प्राप्त कर वाहनों का चुनाव प्रचार में उपयोग कर सकता है। उन्होंने बताया कि शपथ पत्र में अभ्यर्थी को अपने सोशल मीडिया एकाउंट और ई-मेल आईडी आदि सूचनाओं को देना है।
विज्ञापन


मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजनैतिक दलों को रैली, जुलूस और सार्वजनिक बैठकों के लिए संबंधित रिटर्निंग आफिसर से अनुमति लेनी होगी। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को लोकसभा सामान्य निर्वाचन की स्थिति में परिणाम की घोषणा के 90 दिनों के भीतर अपने दल का निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित प्रारूप पर भरकर भारत निर्वाचन आयोग के पास और गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास जमा करना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


पेड न्यूज मामले में कर सकेंगे अपील
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन, पेड न्यूज निगरानी और रिपोर्टिंग की मॉनिटरिंग करेगी। सभी विज्ञापन एमसीएमसी की ओर से प्रमाणित किए जाने के बाद ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित किए जा सकेंगे। नामांकन दाखिल करने की तारीख से पेड न्यूज मामलों को ध्यान में रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश स्तर पर या जिला स्तर पर एमसीएमसी से पेड न्यूज का संदिग्ध प्रकरण की सूचना प्राप्त होने पर रिटर्निंग आफिसर 96 घंटों के भीतर प्रत्याशी को नोटिस जारी करेगा। प्रत्याशी को जवाब देने के लिए 48 घंटों का समय दिया जाएगा। प्रत्याशी जिलास्तर की एमसीएमसी के निर्णय के विरूद्ध 48 घंटे में राज्यस्तरीय एमसीएमसी में अपील कर सकते हैं। प्रदेश स्तर की एमसीएमसी 96 घंटे में निर्णय लेगी और प्रदेश स्तरीय एमसीएमसी के विरुद्ध भारत निर्वाचन आयोग में अपील के लिए 48 घंटे का समय दिया जाएगा। इस मामले में भारत निर्वाचन आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed