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Lucknow : पत्नी और चार साल की बच्ची को आत्महत्या के लिए उकसाया; कोर्ट ने सुनाई ये सजा...

Wed, 19 Nov 2025 08:43 PM IST
आकाश द्विवेदी अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: आकाश द्विवेदी Updated Wed, 19 Nov 2025 08:43 PM IST
सार

लखनऊ की अदालत ने पत्नी और चार साल की बच्ची को आत्महत्या के लिए उकसाने व क्रूरता के आरोप में अजय प्रकाश सिंह को 10 साल की सजा और 55 हजार रुपये जुर्माना दिया। हत्या और दहेज हत्या के आरोप साक्ष्य के अभाव में खारिज हुए। सास और देवर को भी बरी कर दिया गया।

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Lucknow: Man incited wife and four-year-old daughter to commit suicide; court pronounces sentence...
judge court हथोड़ा - फोटो : Adobe Stock

विस्तार

दहेज में गाड़ी न मिलने पर पत्नी और चार साल की बच्ची की जलाकर हत्या करने के आरोपी पति अजय प्रकाश सिंह को बरी करते हुए एडीजे मधु डोगरा ने आत्महत्या के लिए उकसाने और क्रूरता के आरोपों में दोषी ठहराकर दस साल की सजा सुनाई है। अजय प्रकाश को 55 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है। कोर्ट ने इस मामले में आरोपी रही सास राजलक्ष्मी और देवर संजय प्रकाश सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

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कोर्ट ने इस मामले में दोषी ठहराए गए अजय प्रकाश को दहेज हत्या और हत्या के मामले में दोषी नहीं ठहराया। कोर्ट के इस आदेश से नाराज वादी के वकील ने कोर्ट में जमकर हंगामा काटा। अधिवक्ता ने न्यायाधीश, सरकारी वकील, कोर्ट के स्टॉफ को खरी खोटी सुनाई और अभद्रता भी की।
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कोर्ट ने आरोपियों को हत्या और दहेज हत्या के आरोपों से बरी करते हुए कहा कि मृतका तृप्ति और उसकी पुत्री आयुषी की मौत जलने के तुरंत बाद हो गई थी। दोनों को मारकर जानबूझकर जलाने का कोई साक्ष्य नहीं है। 

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पत्नी और बेटी को बचाने के लिए दरवाजा नहीं तोड़ा

अजय प्रकाश ने घटना की सूचना मिलने के बाद भी पत्नी और बेटी को बचाने के लिए दरवाजा नहीं तोड़ा और न ही कोई प्रयास किया। इससे उसकी आपराधिक मंशा का पता चलता है। कोर्ट ने आगे कहा कि आरोपी देवर संजय और सास राजलक्ष्मी की ओर से मृतका को प्रताड़ित करने का कोई साक्ष्य फाइल पर नहीं है। आरोपी अजय प्रकाश ने मृतका के साथ लगातार मानसिक और शारीरिक क्रूरता की। इसके कारण तृप्ति ने आहत होकर अपने और पुत्री पर मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या कर ली।


पत्रावली के अनुसार वादी संतोष सिंह ने गोसाईंगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एफआईआर के मुताबिक उन्होंने अपनी बहन तृप्ति सिंह की शादी 29 अप्रैल 2007 को अजय प्रकाश के साथ की थी। शादी के बाद से ही तृप्ति को पति अजय प्रकाश सिंह, सास राजलक्ष्मी सिंह, देवर संजय प्रकाश सिंह, जेठ जय प्रकाश और जेठानी सुमन सिंह दहेज में अल्टो कार और अजय के बीपीएड करने के लिए डेढ़ लाख रुपये की मांग करते थे। 

अल्टो की मांग पूरी नहीं कर पाए

आरोपियों की मांग पर वादी के पिता ने डेढ़ लाख रुपये तो दे दिए, लेकिन अल्टो की मांग पूरी नहीं कर पाए। आरोप लगाया गया कि 25 फरवरी को अल्टो कार की मांग पूरी न हो पाने पर पर दिन में तृप्ति और उसकी बेटी आयुषी पर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया। पुलिस ने मामले की विवेचना की और आरोपी पति अजय प्रकाश सिंह, सास राजलक्ष्मी सिंह तथा देवर संजय प्रकाश सिंह के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी।

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