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लखनऊ हाईकोर्ट: प्राण प्रतिष्ठा के दिन पटाखों पर रोक लगाने की पीआईएल खारिज, जानिए क्या हुआ सुनवाई में
Wed, 24 Jan 2024 08:46 AM IST
रोहित मिश्र
अमर उजाला सिटी रिपोर्टर, लखनऊ
अमर उजाला सिटी रिपोर्टर, लखनऊ
Published by: रोहित मिश्र
Updated Wed, 24 Jan 2024 08:46 AM IST
सार
22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन पटाखे फोड़ने पर रोक लगाने वाली जनहित याचिका मंगलवार को खारिज हो गई। हालांकि इस याचिका पर फैसला ही 22 जनवरी के बाद हुआ।
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लखनऊ हाईकोर्ट
विस्तार
अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन पटाखे फोड़ने पर रोक लगाने के आग्रह वाली एक जनहित याचिका को मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने खारिज कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की याचिका पर दिया।
राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र, अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही और सीएससी शैलेंद्र कुमार सिंह ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि ओछे आरोपों को लेकर दाखिल यह याचिका खारिज करने योग्य है। इसमें कुछ भी जनहित जैसा नहीं है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
मालूम हो कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन यूपी सहित देशभर में पटाखे फोड़े गए। साथ ही दीपावली की तर्ज पर दिए जलाए गए थे।
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राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र, अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही और सीएससी शैलेंद्र कुमार सिंह ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि ओछे आरोपों को लेकर दाखिल यह याचिका खारिज करने योग्य है। इसमें कुछ भी जनहित जैसा नहीं है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
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मालूम हो कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन यूपी सहित देशभर में पटाखे फोड़े गए। साथ ही दीपावली की तर्ज पर दिए जलाए गए थे।