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Lucknow: जिम, स्पा, कोचिंग, शोरूम भी अब आएंगे लाइसेंस के दायरे में, नगर निगम ने बनाया प्रस्ताव

Thu, 18 Dec 2025 04:20 PM IST
ishwar ashish प्रवेंद्र गुप्ता, अमर उजाला, लखनऊ
प्रवेंद्र गुप्ता, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Thu, 18 Dec 2025 04:20 PM IST
सार

अब कोचिंग सेंटर, जिम, स्पॉ, पार्लर, ज्वैलरी शोरूम, ब्रांडेड कपड़ों और जूतों के शोरूम चलाने के लिए भी नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य किया जाएगा। जल्द ही इसकी नियमावली तैयार हो जाएगी जिस पर आपत्तियां और सुझाव लेने के बाद इसे लागू किया जाएगा।

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Lucknow: Gyms, spas, coaching centers, and showrooms will now also come under the licensing system
- फोटो : amar ujala

विस्तार

नर्सिंग होम, रेस्टोरेंट की तरह ही अब जिम, स्पा, कोचिंग सेंटर, शोरूम, टी स्टॉल सहित 20 अन्य तरह के प्रतिष्ठानों को नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा। इसका प्रस्ताव तैयार हो गया है जिसमें शुल्क भी तय कर दिया गया है। अब नियमावली बनाकर इसे नए वित्तीय वर्ष यानि एक अप्रैल से लागू करने की तैयारी है। नगर निगम की अभी जितनी आमदनी है, उससे ज्यादा उसे नगरीय जनसुविधाओं पर खर्च करना पड़ता है। ऐसे में आय बढ़ाने के लिए नगर निगम ने अधिनियम के तहत मिले अधिकारों एवं शासन की अनुमति से नए प्रतिष्ठानों को लाइसेंस के दायरे में की तैयारी की है।

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नगर निगम अधिनियम के तहत अभी सिर्फ नर्सिंग होम्स, रेस्टोरेंट, होटल, शराब-बीयर की दुकानों, मॉडल शॉप आदि से शुल्क लेकर लाइसेंस जारी किए जाते हैं। ये लाइसेंस एक वर्ष के लिए होते हैं। बिना लाइसेंस प्रतिष्ठान संचालित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है।
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इसी प्रकार अब कोचिंग सेंटर, जिम, स्पॉ, पार्लर, ज्वैलरी शोरूम, ब्रांडेड कपड़ों और जूतों के शोरूम चलाने के लिए भी नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य किया जाएगा। जल्द ही इसकी नियमावली तैयार हो जाएगी जिस पर आपत्तियां और सुझाव लेने के बाद इसे लागू किया जाएगा।
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प्रतिष्ठान और प्रस्तावित लाइसेंस शुल्क
जिम (सामान्य) 4,000
जिम (वातानुकूलित) 10,000
ब्यूटी पार्लर (सामान्य) 4,000
ब्यूटी पार्लर (वातानुकूलित) 8,000
कोचिंग व प्रशिक्षण संस्थान (कक्षा 10 के बाद) 4,000
चार्टर्ड अकाउंटेंट कार्यालय 8,000
स्पॉ सेंटर 6,000
ब्रांडेड ज्वैलरी शोरूम 20,000
सामान्य ज्वैलरी शॉप 10,000
ब्रांडेड कपड़ा शोरूम  8,000
ब्रांडेड जूता शोरूम 8,000
स्पोर्ट्स एकेडमी (एक खेल) 10,000
स्पोट्स एकेडमी (एक से ज्यादा खेल) 20,000
बेकरी (फैक्ट्री) 10,000
टी स्टॉल 2,000
बिल्डर्स रजिस्ट्रेशन 20,000
फैब्रीकेटर्स 5,000
आरा मशीन 15,000
बिल्डिंग मेटेरियल की दुकान 10,000
रंग-पेंट की दुकान 8,000
फर्नीचर की दुकान (नोट: सभी शुल्क सालाना रुपये में) 6,000

अपर नगर आयुक्त अरुण गुप्ता का कहना है कि स्पॉ, कोचिंग, बेकरी आदि को भी लाइसेंस शुल्क के दायरे में लाया जाएगा। इसकी नियमावली अभी नहीं बनी हैं, क्योंकि इन पर पहली बार शुल्क लगाया जाएगा। इसके लिए नियमावली बनाई जा रही है।

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