फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   lucknow bench of HC rejects interim relief plea of gayatri prajapati

गायत्री प्रजापति और उनके दो साथियों की रेप केस में अंतरिम राहत की अपील खारिज

Sat, 13 May 2017 01:33 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, लखनऊ
टीम डिजिटल/अमर उजाला, लखनऊ Updated Sat, 13 May 2017 01:33 PM IST
विज्ञापन
lucknow bench of HC rejects interim relief plea of gayatri prajapati
गायत्री प्रसाद प्रजापति - फोटो : amar ujala
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गैंगरेप के आरोपी गायत्री प्रजापत‌ि और उनके दो साथियों की रेप के केस में अंतर‌िम राहत की अपील को खारिज कर दिया है। इस केस की अगली सुनवाई 26 मई को लखनऊ में होगी।
विज्ञापन


गैंगरेप के मामले में गायत्री और उसके साथी अमरेंद्र उर्फ प‌िंटू और व‌िकास की ग‌िरफ्तारी रोकने के ल‌िए आरोपी पक्ष ने प्रार्थना पत्र द‌िया था। आज इस पर सुनवाई हुई और हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई के ल‌िए अगली तारीख 26 मई मुकर्रर की है। आरोप ‌प‌िंटू और व‌िकास बेल म‌िलने के बाद से फरार हैं।
विज्ञापन


बता दें क‌ि चित्रकूट की महिला से गैंगरेप तथा नाबालिग पुत्री के साथ दुराचार के प्रयास के आरोपी पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के साथियों अमरेंद्र सिंह उर्फ पिंटू तथा विकास वर्मा के खिलाफ अदालत ने गुरुवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

विज्ञापन
विज्ञापन


पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश उमाशंकर शर्मा ने विकास के जमानतदार व्यास वर्मा व प्रियंका निरंजन और अमरेंद्र के जमानतदार स्वतंत्र विजय व शशि सिंह को भी नोटिस जारी किया था।

अदालत ने कहा कि जमानतदारों ने 18 मई तक दोनों आरोपियों को कोर्ट में हाजिर नहीं किया तो उनके जमानतनामे जब्त कर लिए जाएंगे।

विवेचना के दौरान ही जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति व उसके दो साथियों विकास वर्मा व अमरेंद्र सिंह को पॉक्सो एक्ट के तत्कालीन विशेष न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रा ने जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया था। इस पर अमरेंद्र व विकास को जेल से रिहाई मिल गई थी।


इस आदेश को शासन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी जिस पर हाईकोर्ट ने 28 अप्रैल को इस जमानत आदेश पर रोक लगा दी थी।

अर्जी में विवेचक ने आरोपियों के खिलाफ कुर्की का आदेश जारी करने की भी मांग की थी। कोर्ट ने कुर्की का आदेश जारी करने से इन्कार करते हुए कहा कि दोनों आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed