फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Lucknow: A man taken on custody remand for threatening a judge.

Lucknow: जज को धमकी देना पड़ा भारी, सात दिन की कस्टडी रिमांड पर भेजा गया, एटीएस करेगी पूछताछ

Fri, 14 Jun 2024 03:42 PM IST
ishwar ashish संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Fri, 14 Jun 2024 03:42 PM IST
सार

जज को धमकी देने वाले को सात दिन का कस्टडी रिमांड पर लिया गया है। इस दौरान उससे एटीएस पूछताछ करेगी। आरोपी ने ज्ञानवापी मामले से जुड़े जज को धमकी दी थी।

विज्ञापन
Lucknow: A man taken on custody remand for threatening a judge.
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

वाराणसी के ज्ञानवापी मामले की सुनवाई करने वाले जज को सोशल मीडिया पर धमकी देने के आरोपी अदनान खान को सात दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने का आदेश एटीएस के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने दिया है। एटीएस आरोपी अदनान को 14 जून की सुबह 10 बजे से 20 जून की शाम छह बजे तक हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी।

विज्ञापन


इसके पहले एटीएस के इंस्पेक्टर विक्रम सिंह की ओर से आरोपी अदनान खान को सात दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने की अर्जी कोर्ट में दी गई थी। इसमें बताया गया कि एटीएस को पता चला था कि आरोपी की इंस्टाग्राम आईडी से किसी जज और अन्य लोगों को धमकी व वैमनस्यता वाली पोस्ट की गई है।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें - हार पर भाजपा में रार: हारे उम्मीदवारों ने बंद लिफाफे में सबूत समेत बताई वजह, इन जातियों ने बनाई चुनाव से दूरी
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें - आसमान से बरसी आग, कानपुर रहा सबसे गर्म, आगरा में न्यूनतम तापमान 35 डिग्री, ये जिले अलर्ट पर


इसी आईडी से वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के मुकदमे की सुनवाई कर रहे जज रवि कुमार दिवाकर को धमकी दी गई है। इसके बाद एटीएस ने भोपाल निवासी अदनान को गिरफ्तार किया था। उसके मोबाइल फोन की गैलरी में अरबी और अग्रेजी में तकरीरों के वीडियो मिले हैं। उसमें आरोपी की वेशभूषा और एक्शन संदिग्ध है।

अर्जी में कहा गया है कि आरोपी को रिमांड पर लेकर उसके मोबाइल फोन व लैपटॉप में मिले डाटा, बैंक खाते, सोशल मीडिया खाते और उसके साथियों के संबंध में जानकारी जुटानी है और आरोपी के साथियों की शिनाख्त के लिए भोपाल लेकर जाना है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed