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Lucknow News: बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को उम्रकैद

Fri, 04 Oct 2024 06:49 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Fri, 04 Oct 2024 06:49 PM IST
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Life imprisonment to the person who raped a girl
लखनऊ। रिश्तेदार की पांच साल की बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पप्पू को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विजेंद्र त्रिपाठी ने उम्रकैद और एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने की रकम पीड़िता के नाम से एफडी कराने का आदेश दिया है। वादी ने 10 जनवरी 2016 को इंदिरानगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके मुताबिक दोपहर 3:30 बजे दुबग्गा में नौकरी करने वाले वादी के सगे मामा पप्पू बगल में रहने वाले रिश्तेदार के घर आए थे। इस दौरान पप्पू ने वादी की बेटी के साथ दुष्कर्म किया था।
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