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Lucknow News: महिला के हत्यारे को आजीवन कारावास

Sun, 15 Oct 2023 12:37 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Sun, 15 Oct 2023 12:37 AM IST
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Life imprisonment
रायबरेली। महराजगंज क्षेत्र में दो साल पहले हुई एक महिला की हत्या के आरोपी को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 21 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार तिवारी ने सुनाया।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाली एडीजीसी (क्रिमिनल) अल्का वाजपेयी के मुताबिक घटना की रिपोर्ट मृतका के भाई राजेंद्र कुमार ने कोतवाली महराजगंज में दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट के अनुसार ककरिया मजरे दौतरा निवासी राजेंद्र की बहन गीता के साथ सात जून 2021 की रात करीब आठ बजे पुरानी रंजिश को लेकर रामखेलावन अभद्रता कर रहा था। विरोध करने पर उसने गीता पर लाठी हमला कर दिया।
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इस घटना में गंभीर रूप से घायल गीता को परिजन महराजगंज के अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर से उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने विवेचना के बाद ककरिया मजरे दौतरा निवासी रामखेलावन के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई।
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लूट के आरोपी को सुनाई सजा
रायबरेली। मिल एरिया क्षेत्र में वर्ष 2015 में हुई चेन स्नेचिंग की पांच अलग-अलग घटनाओं के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। लोक अभियोजक गंगाशरण के मुताबिक सीजेएम पवन कुमार सिंह ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर शामली जिले के झिंझाना थाना क्षेत्र के अमरगढ़ निवासी जीवन कुमार को प्रत्येक मामले में साढ़े सात- साढ़े सात वर्ष की कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद
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