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Lucknow News: पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास

Thu, 24 Jul 2025 01:30 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Thu, 24 Jul 2025 01:30 AM IST
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Life imprisonment for wife's murderer
लखनऊ। शराब के नशे में हुए विवाद के चलते पत्नी की हत्या करने वाले राम हृदय को दोषी ठहराते हुए एडीजे जैनेंद्र कुमार पांडे ने आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। कोर्ट में अभियोजन की ओर से बताया गया कि वादी और मृतका मुन्नी के पिता शत्रुघ्न ने मड़ियांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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एफआईआर के मुताबिक वादी की बेटी मुन्नी की शादी करीब 12 साल पहले सीतापुर निवासी आरोपी राम हृदय से हुई थी। कहा गया कि शादी के बाद वादी की बेटी और आरोपी किराए पर रहीम नगर डिडौली में रहते थे। राम हृदय शराब पीने का आदी था। वह आए दिन मुन्नी को शराब पीकर मारता-पीटता था। छह फरवरी 2020 की सुबह आठ बजे वादी के गांव के चौरसिया ने फोन करके बताया कि उनकी बेटी मुन्नी मर गई है। वादी मौके पर गया तो उसकी मौत हो चुकी थी। आरोप था कि मुन्नी को उसके पति ने गला दबाकर मार दिया था।
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