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Lucknow News: हत्या के तीन मामलों में दोषियों को आजीवन कारावास
Sat, 01 Apr 2023 02:08 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Sat, 01 Apr 2023 02:08 AM IST
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हत्या के तीन अलग-अलग मामलों में एडीजे कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों ही मामलों में कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया है। हत्या का पहला मामला तालकटोरा थाना क्षेत्र का है। इसमें शराब पीने के दौरान हुए विवाद के बाद पेंचकस और हथौड़े से हत्या करने के मामले में एडीजे हरबंश नारायण की कोर्ट ने विनोद कुमार रामतीरथ को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ दस हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की तरफ से अधिवक्ता ज्वाला प्रसाद और पुष्पेंद्र सिंह गौतम ने बताया कि मामले की रिपोर्ट रामऔतार ने 14 अगस्त 2016 को दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया कि सर्वेश कुमार और विनोद कुमार उसके रिक्शे को किराए पर चलाते थे।
13 अगस्त को शराब पीने के बाद दोनों में हुए विवाद के बाद रात में सोते समय विनय ने पेचकस और हथौड़े से सर्वेश पर जानलेवा हमला कर दिया। हादसे में जख्मी सर्वेश की मौत अस्पताल ले जाने के दौरान हो गई थी।
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हत्या का दूसरा मामला ठाकुरगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा है। इस मामले में पैसों के लेनदेन के विवाद में मो. हलीम को हत्या का दोषी मानते हुए एडीजे फूलचंद कुशवाहा ने आजीवन कारावास और पांच हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष ने बताया कि मामले की रिपोर्ट मो. असगर ने 11 मार्च 2009 को दर्ज कराई थी।
हत्या का तीसरा मामला भी ठाकुरगंज थाने से जुड़ा है। घरेलू हिंसा के दौरान पत्नी की पीटकर हत्या के मामले में एडीजे राम किशोर की कोर्ट ने मो. अफजल कल्लू को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही 20 हजार का अर्थदंड लगाया है। मामले की रिपोर्ट मृतका के भाई ताहिर ने ठाकुरगंज थाने में दो जुलाई 2019 को दर्ज कराई थी।
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अभियोजन पक्ष की तरफ से अधिवक्ता ज्वाला प्रसाद और पुष्पेंद्र सिंह गौतम ने बताया कि मामले की रिपोर्ट रामऔतार ने 14 अगस्त 2016 को दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया कि सर्वेश कुमार और विनोद कुमार उसके रिक्शे को किराए पर चलाते थे।
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13 अगस्त को शराब पीने के बाद दोनों में हुए विवाद के बाद रात में सोते समय विनय ने पेचकस और हथौड़े से सर्वेश पर जानलेवा हमला कर दिया। हादसे में जख्मी सर्वेश की मौत अस्पताल ले जाने के दौरान हो गई थी।
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हत्या का दूसरा मामला ठाकुरगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा है। इस मामले में पैसों के लेनदेन के विवाद में मो. हलीम को हत्या का दोषी मानते हुए एडीजे फूलचंद कुशवाहा ने आजीवन कारावास और पांच हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष ने बताया कि मामले की रिपोर्ट मो. असगर ने 11 मार्च 2009 को दर्ज कराई थी।
हत्या का तीसरा मामला भी ठाकुरगंज थाने से जुड़ा है। घरेलू हिंसा के दौरान पत्नी की पीटकर हत्या के मामले में एडीजे राम किशोर की कोर्ट ने मो. अफजल कल्लू को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही 20 हजार का अर्थदंड लगाया है। मामले की रिपोर्ट मृतका के भाई ताहिर ने ठाकुरगंज थाने में दो जुलाई 2019 को दर्ज कराई थी।