फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   last date of commercial tax submission

टैक्स आज नहीं जमा किया, तो देना होगा जुर्माना

Tue, 25 Mar 2014 12:16 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, लखनऊ
ब्यूरो/ अमर उजाला, लखनऊ Updated Tue, 25 Mar 2014 12:16 PM IST
विज्ञापन
last date of commercial tax submission

राजधानी के 30 हजार पंजीकृत कारोबारियों ने मंगलवार को स्वीकृत कॉमर्शियल

विज्ञापन
टैक्स नहीं चुकाया तो ब्याज के साथ ही पेनाल्टी भी भरनी होगी।

कारोबारियों को सलाह है कि टैक्स की रकम बैंक में डिपॉजिट करने के बाद उसके चालान की प्रतिलिपि वाणिज्य कर सेक्टर में रिसीव कराएं, जिससे रकम को स्टेट बैंक में ट्रांसफर किया जा सके।


लखनऊ जोन के असिस्टेंट कमिश्नर (कर निर्धारण) और डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण) ने बताया कि 21 तारीख तक 25 फीसदी कारोबारियों ने स्वीकृत कॉमर्शियल टैक्स जमा नहीं किया है।

जबकि इसके चुकाने के लिये अब सिर्फ एक दिन मंगलवार ही बाकी है। अधिकारियों ने बताया कि जो कारोबारी 25 मार्च तक टैक्स नहीं चुकाएंगे तो उस पर 20 प्रतिशत पेनाल्टी के साथ ही ब्याज की अलग से वसूली की जाएगी।


कारोबारियों को मार्च में हुए कारोबार का टैक्स मार्च में ही भरना होगा।

वैट में प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने यानी मार्च में एक से 20 तारीख तक का कारोबारी पर्चा कटेगा और उसका टैक्स जमा करना होगा।

वहीं 21 से 31 मार्च तक जो कारोबार होगा उसका टैक्स 20 अप्रैल 2014 तक जमा करने की सुविधा दी गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed