मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने वाले पढ़ें ये खबर
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छोटे बच्चों के साथ मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने वालों के लिए राहत भरी खबर है। अब मल्टीप्लेक्स संचालक पांच साल तक के बच्चे का टिकट लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकेंगे।
शहर के कई मल्टीप्लेक्स ने तीन साल से अधिक के बच्चे के लिए टिकट का नियम बना रखा है। यह मनोरंजन कर विभाग के नियमों का उल्लंघन है।
विभाग ने इस संबंध में करीब एक दर्जन एकल स्क्रीन मल्टीप्लेक्स के संचालकों को नोटिस जारी किया है। यह जानकारी मनोरंजन कर विभाग के उप उपायुक्त सीपी सिंह ने दी।
यहां करें शिकायत
शहर में फिनिक्स, जी, रिवर साइड और वेव मॉल में नियमों को धता बता कर तीन साल से ज्यादा उम्र के बच्चों का भी पूरा टिकट लिया जा रहा है।
फिल्म देखने जाने वालों द्वारा इस पर आपत्ति करने पर कई बार मल्टीप्लेक्स स्टाफ बदसलूकी भी करता है।
उप उपायुक्त मनोरंजन कर ने बताया कि अगर किसी मल्टीप्लेक्स में पांच साल तक की आयु के बच्चों का टिकट लेने के दबाव बनाया जाता है तो इसकी शिकायत की जा सकती है।
उन्होंने बताया कि फोन नंबर 0522 2274449 पर अथवा कलेक्ट्रेट में जिला मनोरंजन कर विभाग के कार्यालय में की जा सकती है।