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केजीएमयू मजार विवाद: 15 दिन पूरे, मजारें हटाने का दूसरा नोटिस देगा प्रशासन; 23 जनवरी को जारी हुआ था नोटिस
Sat, 07 Feb 2026 06:30 PM IST
रोहित मिश्र
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: रोहित मिश्र
Updated Sat, 07 Feb 2026 06:30 PM IST
सार
KGMU Mazar controversy: केजीएमयू कैंपस में मजारों को हटाने का दूसरा नोटिस जल्द ही जारी हो सकता है। इस संबंध में पहला नोटिस 23 जनवरी को जारी हुआ था।
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केजीएमयू।
विस्तार
किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) प्रशासन परिसर से मजारें हटाने के लिए अब दूसरा नोटिस देगा। इसके बाद अगले विकल्प पर विचार होगा। परिसर से पांच मजारें हटाने के लिए 15 दिन पहले 23 जनवरी को नोटिस चस्पा किए गए थे।
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केजीएमयू प्रशासन के अनुसार क्वीन मेरी के मुख्य गेट, रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग, माइक्रोबायोलॉजी विभाग, ट्रॉमा सेंटर परिसर, आर्थोपेडिक सुपर स्पेशियलिटी भवन और टीजी हॉस्टल परिसर में अवैध मजारें और अतिक्रमण है। इन्हें कोर्ट से भी कोई अनुमति नहीं मिली है। अवैध मजारों से आवागमन बाधित होता है। मजारों के आसपास अतिक्रमण भी हो रहा है। इस कारण इन्हें हटाने का फैसला लिया गया है। पहले नोटिस के बाद अब दूसरा मौका देते हुए सोमवार को एक बार फिर नोटिस जारी किया जाएगा।
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संस्थान खाली करा चुका 1.5 लाख वर्गफीट जमीन
केजीएमयू के प्रवक्ता प्रो. केके सिंह के अनुसार तीन जगह से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। नेत्र विभाग के पीछे 20 हजार वर्गफीट, जगतनारायण रोड पर 70 हजार वर्गफीट और शताब्दी-2 भवन के पीछे 60 हजार वर्गफीट जमीन खाली कराई जा चुकी है। बचे छह स्थलों को भी खाली करवा कर जमीन का इस्तेमाल मरीजों के हित में किया जाएगा।
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