हुई थी शिकायत: केजीएमयू को रद्द करना पड़ा भर्ती विज्ञापन, दिव्यांगजन आरक्षण की अनदेखी करना पड़ा भारी
भर्ती प्रक्रिया में दिव्यांगजन आरक्षण संबंधी नियमों की अनदेखी का मामला न्यायालय पहुंचने के बाद विवि प्रशासन ने आनन-फानन कार्य परिषद सदस्यों से संपर्क साधा। सभी सदस्यों से ईमेल से भर्ती विज्ञापन रद्द करने पर सहमति या असहमति भेजने के लिए कहा। कार्य परिषद सदस्यों से सहमति के बाद केजीएमयू प्रशासन ने भर्ती विज्ञापन रद्द कर दिया।
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केजीएमयू के शिक्षकों की नियुक्ति में दिव्यांगजन आरक्षण संबंधी नियमों की अनदेखी भारी पड़ गई है। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पास हुई थी और मामला कोर्ट भी पहुंच गया था। इसके बाद अब केजीएमयू ने अपना भर्ती विज्ञापन रद्द कर दिया। अब एक बार फिर नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी होगी।
केजीएमयू में 10 जनवरी 2020 को एनॉटमी, कम्यूनिटी मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ, पीडियाट्रिक एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री, पैथोलॉजी और फॉर्माकोलॉजी विभाग के पदों पर भर्ती करने के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। भर्ती प्रक्रिया के तहत साक्षात्कार भी हो चुके हैं। बीती कार्य परिषद में इनके लिफाफे खोले जाने थे, लेकिन यह नहीं हो सका।
विवि में इसे लेकर तमाम चर्चाएं चल रही थीं। इस बीच डॉ. राजीव मिश्रा की ओर से इस संबंध में कोर्ट में रिट दाखिल कर दो बिंदुओं पर जवाब मांगा गया। पहले सवाल में उन्होंने चयन प्रक्रिया को लेकर चांसलर की ओर से कोई फैसला लेने के बारे में पूछा था।
इसके जवाब में विवि ने कोई फैसला न होने की बात कही। दूसरा सवाल चयन प्रक्रिया पर कार्य परिषद के सदस्यों का मंतव्य जानने के लिए था। इस पर विवि प्रशासन ने कार्य परिषद के सदस्यों की सहमति से चयन प्रक्रिया कैंसिल करने की बात कही है।
ई-मेल से मांगा गया कार्य परिषद सदस्यों का जवाब
विवि की भर्ती प्रक्रिया का मामला न्यायालय पहुंचने के बाद विवि प्रशासन ने आनन-फानन कार्य परिषद सदस्यों से संपर्क साधा। सभी सदस्यों से ईमेल से भर्ती विज्ञापन रद्द करने पर सहमति या असहमति भेजने के लिए कहा। इसके लिए 22 सितंबर की तारीख तय की गई। कार्य परिषद सदस्यों से सहमति के बाद केजीएमयू प्रशासन ने भर्ती विज्ञापन रद्द कर दिया।
नए सिरे से होगी भर्ती प्रक्रिया
केजीएमयू कुलसचिव आशुतोष कुमार द्विवेदी ने भर्ती प्रक्रिया रद्द करने का आदेश जारी किया है। अपने आदेश में उन्होंने कार्य परिषद सदस्यों की ओर से पास किए प्रस्ताव का हवाला दिया है। यह भर्ती प्रक्रिया अब दिव्यांगजनों के लिए तय आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नए सिरे से शुरू की जाएगी।