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जेलों में रक्षाबंधन पर बंदियों के परिजन नहीं ले जा सकेंगे फल व मिठाई, जारी किए दिशा निर्देश
Tue, 28 Jul 2020 01:36 PM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Tue, 28 Jul 2020 01:36 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : amar ujala
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इस बार रक्षाबंधन के मौके पर बंदियों के परिजन उनके लिए फल, मिठाई या अन्य कोई खाद्य सामग्री नहीं ले जा सकेंगे। परिजनों द्वारा लाए गए सामान को पूरी तरह सैनिटाइज करने के बाद ही बंदियों को दिया जाएगा। कारागार मुख्यालय ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
जेल अधिकारियों से कहा गया है कि वर्तमान में कोविड -19 संक्रमण का प्रसार पूरे प्रदेश में काफी विस्तारित रूप से हो रहा है। इसलिए सावधानी रखना बहुत जरूरी है। यह निर्देश दिए गए हैं कि कारागारों के बाहर एक काउंटर स्थापित किया जाए। काउंटर पर कोविड हेल्प डेस्क संबंधी शासनादेश में दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्मिकों की ड्यूटी लगाई जाए और उनके बचाव के लिए सैनिटाइजर, फेसकवर, ग्लब्स, हैंड सैनिटाइजर, साबुन तथा वांछित स्टेशनरी/लिफाफा आदि की व्यवस्था कारागार स्तर पर सुनिश्चित की जाए।
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आने वाले आगंतुकों व बंदियों के परिजनों के सामान की जांच की जाए। रक्षाबंधन के पर्व में राखी, वंदन, चावल आदि को स्वीकार किया जाए और उसको एक लिफाफे पर बंदी का नाम व सामग्री देने वाले परिजन का नाम और पता अंकित किया जाए। खाद्य सामग्री, मिठाई व फल इत्यादि को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाए। कार्मिक द्वारा बंदी के आगंतुकों व परिजनों का संपूर्ण विवरण व संबंधित बंदी का नाम इत्यादि अंकित किया जाए। मुलाकात व्यवस्था पूर्णरूप से प्रतिबंधित रहेगी।
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जेल अधिकारियों से कहा गया है कि वर्तमान में कोविड -19 संक्रमण का प्रसार पूरे प्रदेश में काफी विस्तारित रूप से हो रहा है। इसलिए सावधानी रखना बहुत जरूरी है। यह निर्देश दिए गए हैं कि कारागारों के बाहर एक काउंटर स्थापित किया जाए। काउंटर पर कोविड हेल्प डेस्क संबंधी शासनादेश में दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्मिकों की ड्यूटी लगाई जाए और उनके बचाव के लिए सैनिटाइजर, फेसकवर, ग्लब्स, हैंड सैनिटाइजर, साबुन तथा वांछित स्टेशनरी/लिफाफा आदि की व्यवस्था कारागार स्तर पर सुनिश्चित की जाए।
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आने वाले आगंतुकों व बंदियों के परिजनों के सामान की जांच की जाए। रक्षाबंधन के पर्व में राखी, वंदन, चावल आदि को स्वीकार किया जाए और उसको एक लिफाफे पर बंदी का नाम व सामग्री देने वाले परिजन का नाम और पता अंकित किया जाए। खाद्य सामग्री, मिठाई व फल इत्यादि को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाए। कार्मिक द्वारा बंदी के आगंतुकों व परिजनों का संपूर्ण विवरण व संबंधित बंदी का नाम इत्यादि अंकित किया जाए। मुलाकात व्यवस्था पूर्णरूप से प्रतिबंधित रहेगी।