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खुलेआम धुआं उड़ाया तो पुलिस काटेगी चालान
मनीष कुमार सिंह/अमर उजाला, लखनऊ
Updated Mon, 05 May 2014 04:45 AM IST
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अब पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान करना सेहत पर ही नहीं जेब पर भी भारी पड़ने वाला है।
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अगर आपको पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान करते हुए पकड़ लिया गया तो पुलिस आप से जुर्माना वसूल सकती है।
यही नहीं जुर्माना न देने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
केंद्र सरकार ने पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान न करने का कानून बना रखा है। राज्य सरकारों को इस पर प्रभावी रोकथाम के निर्देश भी दिए जा चुके हैं।
लेकिन पुलिस अब तक इस पर कोई प्रभावी रोकथाम नहीं लगा पा रही थी।
लेकिन अब लोगों के लिए पब्लिक प्लेस पर धुएं के छल्ले उड़ाना या पान मसाला खाकर थूकना भारी पड़ सकता है।
नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के स्टेट कंसलटेंट सतीश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि धूम्रपान पर प्रभावी रोक के लिए पुलिस को चालान बुक बांटी गई है।
इसके बाद ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी अगर किसी शख्स को सरेआम धूम्रपान करते हुए पकड़ेंगे तो उससे 200 रुपये जुर्माना वसूलेंगे।
अगर कोई व्यक्ति जुर्माना नहीं देता है तो उसका चालान किया जाएगा।
इसके बाद उसे कोर्ट में पेश होकर जुर्माना अदा करना होगा।
सतीश कुमार ने बताया कि 30 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे पर लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी जाएगी। जिससे लोग इस बुरी आदत को छोड़ दें।