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यूपी: बेसिक शिक्षा में वेतन, पेंशन व ग्रेच्युटी का समय पर भुगतान नहीं तो मिलेगा ब्याज, आदेश जारी

Mon, 13 Dec 2021 04:27 PM IST
ishwar ashish सचिन मुद्गल, अमर उजाला, लखनऊ
सचिन मुद्गल, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Mon, 13 Dec 2021 04:27 PM IST
सार

बेसिक शिक्षा में वेतन, पेंशन, ग्रेच्युटी व जीपीएफ का समय से भुगतान न होने पर ब्याज दिया जाएगा। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।

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Intrest will be given on late payment in basic shiksha.
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : pixabay

विस्तार

बेसिक शिक्षा में शिक्षकों, अधिकारियों व कर्मचारियों को वेतन, पेंशन, ग्रेच्युटी व जीपीएफ के भुगतान में देरी होने पर ब्याज मिलेगा। विभाग के वित्त नियंत्रक ने सभी बीएसए को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

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दरअसल, विभाग में इन भुगतानों में देरी की अक्सर शिकायत रहती है। कर्मचारी व शिक्षक संगठन इस देरी पर ब्याज की मांग कर रहे थे। हाई कोर्ट ने भी अलग-अलग मामलों में भुगतान में देरी पर ब्याज के आदेश दिए हैं।
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विभाग के वित्त नियंत्रक रवींद्र कुमार ने स्पष्ट किया है कि मुख्यालय स्तर पर ब्याज भुगतान के लिए बजट का प्रावधान नहीं हैं। उन्होंने सभी बीएसए से ब्याज से जुड़े मामलों को विभागाध्यक्ष के जरिये शासन को भेजने और ब्याज भुगतान के लिए बजट आवंटित कराने की मांग करने के निर्देश दिए हैं।
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विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वेतन, पेंशन, गेच्युटी व जीपीएफ का समय पर भुगतान न होने के हजारों मामले हैं। ऐसे में सरकार को करोड़ों रुपये ब्याज का भुगतान करना होगा।

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