रिक्शा चालकों, दुकानदारों व व्यापारियों को यूपी सरकार की बड़ी सौगात
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समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना में खतौनीधारक किसानों के साथ-साथ छोटे व्यापारियों, घुमंतू परिवारों, रिक्शा चालकों, कुलियों और दुकानदारों को भी शामिल कर लिया गया है। इन्हें भी दुर्घटना में इलाज और मृत्यु की दशा में इनके परिवार को मुआवजा मिल सकेगा।
प्रदेश सरकार ने किसान दुर्घटना बीमा योजना के स्थान पर लाई गई समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना को बड़ा रूप दे दिया है।
नई योजना में न सिर्फ लाभ बढ़ाए गए हैं, बल्कि लाभार्थियों का दायरा भी काफी बढ़ा दिया गया है। इसमें कितनी भी आय वाले खतौनी में दर्ज समस्त खातेदार व सहखातेदार किसान शामिल हैं। इसके अलावा ऐसे ग्रामीण भूमिहीन परिवार जो प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से कृषि कार्य से जुड़े हैं।
साथ ही मछली पालक, दुग्ध उत्पादक, सूकर पालक, बकरी पालक व मधुमक्खी पालक, घुमंतू परिवार, ऐसे व्यापारी जो सरकार की किसी अन्य योजना से जुड़े नहीं हैं, श्रमिक, दुकानदार, रिक्शाचालक, कुली व अन्य काम करने वाले ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के वे निवासियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है।
ये तय की गई हैं शर्तें
इसके लिए सालाना पारिवारिक आय 75 हजार रुपये से कम होनी चाहिए। सभी लाभार्थियों की आयु सीमा न्यूनतम 18 साल व अधिकतम 70 साल तय की गई है।
सरकार सर्वहित बीमा योजना को अगले महीने लॉन्च करने के लिहाज से तेजी से तैयारी कर रही है। इसके लिए बीमा करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों व समाजवादी बीमा केयर कार्ड बनाने वाली कंपनी का चयन हो चुका है।
इस तरह मिलेंगे लाभ
बीमा योजना के लाभार्थी परिवार के मुखिया का 5 लाख का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा होगा। इसके अलावा बीमाधारक मुखिया व परिवार के सदस्य दुर्घटना के बाद 25 हजार रुपये तक प्राथमिक चिकित्सा व 2.25 लाख रुपये वृहद चिकित्सा लाभ पा सकेंगे। आवश्यकतानुसार कृत्रिम अंग के लिए अधिकतम एक लाख रुपये तक का सहयोग किया जा सकेगा।