18 लाख कर्मचारियों को मिलेगा बढ़ा डीए!
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राज्य कर्मियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं या शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी जिनका छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार पुनरीक्षित वेतन ढांचे में चयन नहीं हुआ उन्हें वेतन तथा महंगाई वेतन के योग का 212 प्रतिशत डीए मिलेगा।
वहीं पेंशनरों की भी महंगाई राहत 7 फीसदी बढ़ने से उन्हें अब 107 प्रतिशत महंगाई राहत मिलेगी। प्रमुख सचिव वित्त राहुल भटनागर ने सोमवार को राज्य कर्मचारियों को 107 प्रतिशत डीए देने संबंधी शासनादेश जारी कर दिया।
अब प्रदेश के सभी पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्यप्रभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमान में कार्यरत कर्मियों को एक जुलाई से मूल वेतन का 107 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा।
कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के नेता वीपी मिश्र ने डीए के आदेश का स्वागत करते हुए बताया कि शिक्षक, कर्मचारी और पेंशनर को मिलाकर करीब 18 लाख लोगों को बढ़े डीए का फायदा मिलेगा। सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र व सचिव ओंकार नाथ तिवारी ने भी डीए के आदेश का स्वागत किया है।
इस तरह मिलेगा डीए
- जो कर्मचारी एक जुलाई या उसके बाद सेवारत थे लेकिन शासनादेश जारी होने के पहले सेवानिवृत्त हो गए या त्यागपत्र दे दिया या मृत्यु हो गई, उन्हें सेवा समाप्ति या सेवानिवृत्ति की तिथि तक उस पद का डीए मिलेगा।
- ऐसे अधिकारी, कर्मचारी जिनका भविष्य निधि खाता नहीं खुला है उनको बकाया डीए की रकम एनएससी के रूप में मिलेगी।
- नई पेंशन योजना से जुड़े कर्मचारियों को मिलने वाले डीए के एरियर का दस प्रतिशत हिस्सा कर्मचारियों के टियर-1 पेंशन खाते में जमा होगा। नियोक्ता भी उतनी रकम खाते में जमा करेगा। एरियर की बाकी 90 प्रतिशत रकम एनएससी के रूप में मिलेगी।
- जिन अधिकारियों, कर्मचारियों की सेवाएं एक जुलाई या उसके बाद शासनादेश जारी होने की तिथि से पहले समाप्त हो गईं अथवा छह महीने के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें डीए की पूरी रकम नकद मिलेगी।