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Lucknow News: अनुचित स्पर्श और लैंगिक संकेत भी पॉक्सो के दायरे में

Fri, 02 Oct 2026 02:58 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:58 AM IST
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Inappropriate touching and sexual gestures also fall under the ambit of POCSO.
बालिका विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज, मोती नगर में पॉक्सो अधिनियम पर जागरूकता कार्यक्रम हुआ।
लखनऊ। बालिकाओं को लैंगिक अपराधों से बचाव और उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए बालिका विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज, मोती नगर में पॉक्सो अधिनियम पर जागरूकता कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि स्पेशल ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट, सीबीआई आशु नैना मौर्य ने छात्राओं को कानून की जानकारी सरल भाषा में दी। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ अनुचित स्पर्श, लैंगिक संकेत, अशोभनीय व्यवहार, धमकी या ऑनलाइन माध्यम से उत्पीड़न गंभीर अपराध की श्रेणी में आ सकता है। छात्राओं को सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से बातचीत में सावधानी बरतने और निजी तस्वीर, वीडियो, पासवर्ड या अन्य संवेदनशील जानकारी साझा न करने की सलाह दी गई। प्रधानाचार्य डॉ. लीना मिश्र सहित सभी शिक्षक मौजूद रहे।
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