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यूपी कैबिनेट फैसले: अवैध खनन करने वालों को देना होगा पहले से 20 गुना जुर्माना
टीम डिजिटल/अमर उजाला, लखनऊ
Updated Tue, 16 May 2017 08:18 PM IST
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कैबिनेट बैठक में सीएम आदित्यनाथ (फाइल)
- फोटो : amar ujala
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योगी सरकार की सातवीं बैठक सीएम आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में हुई। बैठक में खनिज नियमावली को मंजूरी मिली। अवैध खनन में जुर्माने में 10 गुना और सजा में 20 गुना बढ़ोतरी की गई है। अब प्रति हेक्टेयर पांच साल की सजा या पांच लाख जुर्माना या दोनों सजा एक साथ हो सकेगी। इसकेअलावा कई अन्य प्रावधानों में भी बदलाव किया गया है।
कैबिनेट ने ईंट भट्टा संचालकों को खनिज रायल्टी जमा करने में देरी पर लगाए जाने वाले ब्याज के दंड को घटा दिया है। पहले 24 फीसदी ब्याज देना होता था। अब 18 फीसदी देना होगा।
डिग्रीधारक भी बना सकेंगे खनिज प्लान
कैबिनेट ने खान माइनिंग प्लान बनाने की अर्हता तय कर दी है। पहले भारतीय खान ब्यूरो से मान्यता प्राप्त संस्थान इसके लिए अधिकृत थे। अब विश्वविद्यालयों से माइनिंग इंजीनियरिंग के डिग्रीधारक और भूतत्व विषय से परास्नातक भी इसके पात्र होंगे। हालांकि इनके लिए पांच वर्ष का अनुभव भी जरूरी होगा।
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न्याय विभाग कर्मियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।
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कैबिनेट ने ईंट भट्टा संचालकों को खनिज रायल्टी जमा करने में देरी पर लगाए जाने वाले ब्याज के दंड को घटा दिया है। पहले 24 फीसदी ब्याज देना होता था। अब 18 फीसदी देना होगा।
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कैबिनेट ने खान माइनिंग प्लान बनाने की अर्हता तय कर दी है। पहले भारतीय खान ब्यूरो से मान्यता प्राप्त संस्थान इसके लिए अधिकृत थे। अब विश्वविद्यालयों से माइनिंग इंजीनियरिंग के डिग्रीधारक और भूतत्व विषय से परास्नातक भी इसके पात्र होंगे। हालांकि इनके लिए पांच वर्ष का अनुभव भी जरूरी होगा।
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