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Lucknow News: चाैपटिया स्थित हयात नर्सिंग होम में अवैध अल्ट्रासाउंड मशीन सील

Wed, 30 Jul 2025 08:30 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 30 Jul 2025 08:30 PM IST
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Illegal ultrasound machine sealed in Hayat Nursing Home located in Chaupatia
जिलाधिकारी के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग ने की कार्रवाई
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माई सिटी रिपोर्टर
लखनऊ। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बुधवार को डीएम के आदेश पर चौपटिया स्थित हयात नर्सिंग होम में चल रही अवैध अल्ट्रासाउंड मशीन सील कर दी। मशीन संचालन का लाइसेंस जनवरी में समाप्त हो चुका है, लेकिन नर्सिंग होम संचालक ने उसका नवीनीकरण नहीं कराया है।

डिप्टी सीएमओ डॉ. केडी मिश्र ने बताया कि गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम के तहत अल्ट्रासाउंड मशीन संचालन के लिए पांच साल का लाइसेंस जारी किया जाता है। जिलाधिकारी की ओर से जारी लाइसेंस के बिना अल्ट्रासाउंड मशीन का संचालन अवैध माना जाता है। तय अवधि में अगर लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया जाता है तो संचालक को खुद उसे सील करना होता है। इस मामले में न तो लाइसेंस का नवीनीकरण कराया गया और ना ही मशीन सील करने का साक्ष्य ही पेश किया गया। सीएमओ कार्यालय की ओर से भेजे गए पत्र का नर्सिंग होम संचालक ने जवाब तक नहीं दिया। इस पर जिलाधिकारी ने बीते दिनों मशीन सील करने का आदेश दिया था।
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