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Sitapur: हत्या के मामले में पति-पत्नी को उम्रकैद, बकाया रुपये न देना पड़े इसलिए अंजाम दी थी वारदात

Sat, 29 Oct 2022 05:26 PM IST
ishwar ashish संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Published by: ishwar ashish Updated Sat, 29 Oct 2022 05:26 PM IST
सार

सीतापुर में बकाया रुपये न देने के लिए पति-पत्नी ने एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी थी। मामले में आरोपियों को आजीवन उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

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Husband wife send to jail in a murder case in Sitapur.
- फोटो : istock

विस्तार

रुपये के लेनदेन के चलते एक व्यक्ति की गला रेतकर की गई हत्या के मामले में एक आरोपी व उसकी पत्नी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायधीश अभिषेक उपाध्याय द्वारा दिए गए इस निर्णय में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संदीप त्रिपाठी व दिनेश सिंह चौहान द्वारा संयुक्त रूप से की गई।

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मालूम हो कि महमूदाबाद कोतवाली इलाके में ग्राम पैतेंपुर निवासी हनीफ की पत्नी खातून ने अपने पुत्र नफीस की गला रेतकर हत्या किए जाने का एक मुकदमा गांव के ही अब्बास व उसकी पत्नी अनवरी के खिलाफ दर्ज कराया था। वादिनी खातून के मुताबिक 12 मई 2015 की रात नफीस को अब्बास व अनवरी द्वारा अपने घर पर बुलाया गया। बकाया रुपया वापस न करना पड़े इसलिए उसकी गला रेतकर हत्या कर दी।
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घटना की रिपोर्ट खातून द्वारा दर्ज कराए जाने के बाद इस मामले में विवेचना करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा अपने कथन के समर्थन में 13 गवाह प्रस्तुत किए गए। जिनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को विश्वासनीय पाते हुए न्यायालय ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास व 10-10 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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