यूपी: कोविड के नए वैरिएंट को लेकर गृह विभाग भी हुआ सतर्क, सक्रिय किया गया कंट्रोल रूम
कोविड के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर यूपी के गृह विभाग से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि हवाई अड्डे वाले शहरों में एक-एक हास्पिटल को कोविड हास्पिटल के रूप में चिन्हित कर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए आइसोलेशन फैसिलिटी बनाने का निर्देश दिया गया है।
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कोविड के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर गृह विभाग की ओर से नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कोविड के लिए गृह विभाग के कंट्रोल रूम को भी सक्रिय कर दिया गया है साथ ही जिलों के अधिकारियों से विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि लखनऊ और वाराणसी के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वह अपने अपने जिलों में पुलिस आयुक्तों के साथ एयरपोर्ट का निरीक्षण करें और थर्मल स्कैनिंग सुनिश्चित कराएं। प्रभावित देशों से आने वाले कोविड पाजिटिव पाए जाने वाले यात्रियों का अलग से आइसोलेशन बनाया जाए और उन्हें आइसोलेट किया जाए। निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार इलाज कराया जाए और कांटैक्ट ट्रेसिंग की जाए।
अवस्थी ने कहा कि ऐसे जिले जहां एयरपोर्ट हैं, वहां एक-एक कोविड हास्पिटल को चिन्हित कर उसे अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के आइसोलेशन के लिए रिजर्व किया गया है। इस संबंध में संबंधित जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और मुख्य चिकित्साधिकारियों से दो दिन के अंदर निरीक्षण आख्या पेश करने को कहा गया है।
नोएडा और गाजियाबाद के जिलाधिकारी पहले की तरह दिल्ली से स्थापित करें समन्वय
अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा है कि नोएडा और गाजियाबाद के जिलाधिकारी पहले की तरह दिल्ली से समन्वय स्थापित कर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के संबंध में विशिष्ट आदेश जारी करें। विदेशों से आने वाले यात्रियों का कोविड कमांड कंट्रोल रूम से सात दिनों तक लगातार हाल चाल लिया जाए। किसी अंतरराष्ट्रीय यात्री या उनके परिजनों में कोविड के लक्षण पाए जाते हैं तो टीम घर भेज कर सभी का आरटीपीसीआर टेस्ट कराएं।
नोएडा के जिलाधिकारी को बनाया नोडल अधिकारी
अपर मुख्य सचिव ने नोएडा के जिलाधिकारी सुहास एलवाई को राज्य सरकार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का विवरण उपलब्ध कराने के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा जिलाधिकारियों को रेलवे स्टेशनों और बस स्टेशनों पर सैंपलिंग कराने और थर्मल स्कैनिंग कराने के निर्देश दिए गए हैं खास कर ऐसे बस स्टेशन जहां दूसरे राज्यों से बसें आती हैं वहां विशेष सतर्कता बरती जाए।
उन्होंने कहा है कि सभी सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी, मास्क पहनना एवं हाथों को सैनिटाइज करने का कड़ाई से पालन कराया जाए और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि विदेश से आने वाले किसी यात्री के कारण कोरोना का संक्रमण फैलता है तो संबंधित जिले के अधिकारी इसके जिम्मेदार होंगे।