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पुराने वाहनों पर लगने लगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, यूं करें ऑनलाइन आवेदन
Thu, 13 Feb 2020 02:03 PM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Thu, 13 Feb 2020 02:03 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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यूपी के लगभग 3.27 करोड़ पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इनमें 2.65 करोड़ दोपहिया और 62 लाख चौपहिया वाहन शामिल हैं, जिनमें से 23.40 लाख लखनऊ के हैं। लखनऊ के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) संजीव कुमार गुप्ता के मुताबिक नंबर प्लेट की कीमत प्लेट निर्माता एवं वाहन कंपनी डीलर ने आपसी सहमति से तय की है।
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अब वाहन मालिकों को वाहन कंपनी के मुताबिक नंबर प्लेट की कीमत चुकानी पड़ेगी। परिवहन मंत्रालय के निर्देशों पर दोपहिया वाहन की नंबर प्लेट 350 से 500 रुपये और चौपहिया की 650 से 1000 रुपये में तय की गई हैं। यह हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 31 मार्च 2019 तक आरटीओ में पंजीकृत वाहनों पर लगेगी।
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संजीव कुमार गुप्ता ने बताया कि पुराने वाहन पर किसी भी शहर में नई नंबर प्लेट लगवा सकते हैं। जैसे लखनऊ में खरीदे गए वाहन पर देश के किसी भी राज्य के शहर में वाहन कंपनी के डीलर से नंबर प्लेट लगवा सकते हैं
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निर्माता व डीलर तय कर रहे नंबर प्लेट कीमत
संजीव कुमार गुप्ता के मुताबिक वाहन मालिकों को पुराने वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए पोर्टल bookmayhsrp.com पर लॉगइन करना होगा। इसके बाद वाहनों का पेज डिस्प्ले होगा, जिसमें से वाहन (दो पहिया व चौपहिया मेें से) सेलेक्ट करने के बाद राज्य व शहर को चुनना होगा।
फिर शहर में वाहन कंपनी के करीबी डीलर को चुनना होगा, फिर वाहन की चेसिस व पंजीयन नंबर से लेकर खुद का मोबाइल नंबर फीड करना पड़ेगा। बाद में आरसी एवं आईडी को अपलोड करेंगे तोे आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगी, जिसके जरिये नंबर प्लेट लगवाने का टाइम स्लॉट चुनकर डिस्पले कीमत का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद नंबर प्लेट लगवाने का समय बताया जाएगा।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के निर्माता व वाहन कंपनियों के डीलर नंबर प्लेट की कीमत को तय कर रहे हैं। कई कंपनियों ने रेट तय भी कर दिए हैं, इसके लिए केंद्र सरकार के परिवहन मंत्रालय ने निर्माता व डीलर को अधिकृत किया है।
- अरविंद कुमार पांडेय, एडिशनल कमिश्नर (रेवेन्यू) परिवहन विभाग
फिर शहर में वाहन कंपनी के करीबी डीलर को चुनना होगा, फिर वाहन की चेसिस व पंजीयन नंबर से लेकर खुद का मोबाइल नंबर फीड करना पड़ेगा। बाद में आरसी एवं आईडी को अपलोड करेंगे तोे आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगी, जिसके जरिये नंबर प्लेट लगवाने का टाइम स्लॉट चुनकर डिस्पले कीमत का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद नंबर प्लेट लगवाने का समय बताया जाएगा।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के निर्माता व वाहन कंपनियों के डीलर नंबर प्लेट की कीमत को तय कर रहे हैं। कई कंपनियों ने रेट तय भी कर दिए हैं, इसके लिए केंद्र सरकार के परिवहन मंत्रालय ने निर्माता व डीलर को अधिकृत किया है।
- अरविंद कुमार पांडेय, एडिशनल कमिश्नर (रेवेन्यू) परिवहन विभाग