फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   high court statement on appointment of advocate general

ऐसे तो नहीं चल सकती सरकार: हाईकोर्ट

Thu, 24 Oct 2013 09:26 PM IST
रमाकांत मिश्र/लखनऊ
रमाकांत मिश्र/लखनऊ Updated Thu, 24 Oct 2013 09:26 PM IST
विज्ञापन
high court statement on appointment of advocate general

महाधिवक्ता के बगैर राज्य सरकार नहीं चल सकती है या फिर इससे संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है।

विज्ञापन


हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यह अहम टिप्पणी सूबे में करीब हफ्ते भर से नए एडवोकेट जनरल (महाधिवक्ता) की तैनाती न किए जाने का संज्ञान लेकर मामले में की है।

कोर्ट ने इस मामले में प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर 25 अक्तूबर तक हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

पीसीएस अफसर हरिशंकर पांडेय के सेवा संबंधी मामले में सुनवाई के दौरान गुरुवार को अदालत को बताया गया कि प्रदेश के महाधिवक्ता सूर्य प्रकाश गुप्ता ने 18 अक्तूबर को पद छोड़ दिया है।

अब तक उनके उत्तराधिकारी (नए महाधिवक्ता) को नियुक्त नहीं किया गया है। इस पर वरिष्ठ न्यायमूर्ति उमानाथ सिंह व न्यायमूर्ति महेन्द्र दयाल की खंडपीठ ने यह सख्त टिप्पणी की।
विज्ञापन


हरिशंकर पांडेय ने अपनी याचिका में खुद के खिलाफ की गई विभागीय कार्रवाई व इसके तहत आरोप पत्र तामील कराये जाने को चुनौती दी है।

यह मामला जब सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश हुआ तो अदालत को बताया गया कि याची अफसर की फाइल राय के लिए महाधिवक्ता को भेजी गई थी।

कोर्ट को यह भी जानकारी दी गई कि, चूंकि महाधिवक्ता ने 18 अक्तूबर को अपना पद छोड़ दिया है और उनकी जगह अभी किसी को नियुक्त नहीं किया गया है। इस पर अदालत ने सख्त टिप्पणी की और नोटिस जारी किया।
विज्ञापन
विज्ञापन


लखनऊ की अन्य ताजातरीन खबरों का पता है ये

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed