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Lucknow: अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज की गई
Wed, 01 May 2024 04:22 PM IST
ishwar ashish
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Wed, 01 May 2024 04:22 PM IST
सार
चित्रकूट जेल कांड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अब्बास अंसारी की याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश जसप्रीत सिंह ने जमानत याचिका ठुकरा दी।
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- फोटो : ANI
विस्तार
चित्रकूट जेल कांड मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
मामला नियमों को धता बताकर, जेल में पत्नी से मिलने व अन्य अवैध काम किए जाने से संबंधित है।
लखनऊ खंडपीठ के न्यायाधीश जसप्रीत सिंह ने जमानत याचिका खारिज कर दी है।
मामले में यूपी सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता विनोद शाही और एजीए अनुराग वर्मा ने पक्ष रखा।
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मामला नियमों को धता बताकर, जेल में पत्नी से मिलने व अन्य अवैध काम किए जाने से संबंधित है।
लखनऊ खंडपीठ के न्यायाधीश जसप्रीत सिंह ने जमानत याचिका खारिज कर दी है।
मामले में यूपी सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता विनोद शाही और एजीए अनुराग वर्मा ने पक्ष रखा।