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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   High Court orders: Age limit for sub-inspector recruitment should be fixed from July 1, 2018

हाईकोर्ट ने दिए आदेश : सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए आयु सीमा का निर्धारण 1 जुलाई 2018 से हो

Wed, 14 Jul 2021 11:22 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Wed, 14 Jul 2021 11:22 PM IST
सार

अधिवक्ता ने बताया कि सभी याची 23 मार्च 2021 के भर्ती बोर्ड के अधियाचन में निर्धारित आयु सीमा से बाहर हो रहे थे क्योंकि भर्ती बोर्ड व  शासन द्वारा 2016 के बाद से इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टर श्रेणी की कोई भी भर्ती प्रक्रिया का अधियाचन नहीं निकाला गया।

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High Court orders: Age limit for sub-inspector recruitment should be fixed from July 1, 2018
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ

विस्तार

उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति प्रक्रिया में आवेदन करने की आयु सीमा का निर्धारण 01-07-2018 किए जाने का अंतरिम आदेश दिया है। न्यायमूर्ति चन्द्रधारी सिंह ने यह आदेश अभिषेक मिश्रा व 74 अन्य याचियों की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया।

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याचियों ने उच्च न्यायालय में आवेदन करने के लिए आयु सीमा में छूट दिए जाने के लिए याचिका दाखिल की थी। याचियों के अधिवक्ता दीपक सिंह ने बताया कि सभी याची 23 मार्च 2021 के भर्ती बोर्ड के अधियाचन में निर्धारित आयु सीमा से बाहर हो रहे थे क्योंकि भर्ती बोर्ड व  शासन द्वारा 2016 के बाद से इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टर श्रेणी की कोई भी भर्ती प्रक्रिया का अधियाचन नहीं निकाला गया। 2017 से 2021 तक के सभी पदों का एक साथ अधियाचन 23 मार्च 2021 को भर्ती बोर्ड द्वारा जारी किया गया। इस अधियाचन में आयु सीमा का निर्धारण 2021 की तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया के हिसाब से किया गया था जबकि गृह विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 2018 में मनीष सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के वाद में यह शपथ पत्र दिया गया था कि अगले चार वर्षों तक 3220 सब इंस्पेक्टर के पदों प्रतिवर्ष नियुक्ति के लिए अधियाचन जारी किए जाएंगे। इसके बाद भी शासन द्वारा 2016 के बाद से कोई भी सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति प्रक्रिया नहीं जारी की गई।
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बकौल अधिवक्ता चार वर्षों की नियुक्तियों को एक साथ 23-03-2021 को अधियाचन द्वारा विज्ञापित कर दिया गया और आयु सीमा निर्धारण तत्काल से रखा गया। जिसकी वजह कई अभ्यर्थी ओवर एज होने के कारण फार्म नहीं भर पा रहे थे। इसके बाद याचियों ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए उसे स्वीकार किया व सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए समय देते हुए सभी याचियों को 15 जुलाई 2021 की अंतिम तिथि तक आवेदन करने व भर्ती बोर्ड द्वारा उक्त आवेदन को स्वीकार करने का अंतरिम आदेश पारित किया।

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