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68500 सहायक शिक्षक भर्ती: हाईकोर्ट के फैसले से नवनियुक्त शिक्षक रहेंगे प्रभाव मुक्त
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Updated Sat, 03 Nov 2018 12:59 AM IST
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शिक्षक भर्ती
- फोटो : pti
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बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रभात कुमार ने साफ किया है कि 68500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में चयनित सहायक अध्यापकों और 12460 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित शिक्षकों की नौकरी पर उच्च न्यायालय की एकलपीठ के आदेश का फिलहाल कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द दोनों मामलों में खंडपीठ में अपील कर एकलपीठ के निर्णय पर स्थगन आदेश का आग्रह करेगी।
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68500 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित 41556 सहायक अध्यापकों में से करीब 41 हजार अभ्यर्थियों ने ही विभिन्न जिलों में सहायक अध्यापक पद नियुक्ति प्राप्त की है। उन्होंने बताया कि स्क्रूटनी में चयनित हुए 51 अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति के लिए आदेश जारी कर दिया है।
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उन्हें जिला आवंटन के लिए जल्द काउंसलिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि चयनित शिक्षक स्कूलों में अध्यापन कार्य करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि एकलपीठ ने भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच का आदेश दिया है। एकलपीठ के निर्णय के खिलाफ सरकार खंडपीठ में अपील करेगी।
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उन्होंने बताया कि 12460 सहायक अध्यापकों की भर्ती में करीब 6 हजार से अधिक चयनित अभ्यर्थियों को स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति दी गई है। एकलपीठ ने भर्ती निरस्त करने का आदेश दिया है। सरकार इस मामले में भी खंडपीठ में अपील करेगी।
उन्होंने कहा कि चयनित सहायक अध्यापकों की नौकरी पर फिलहाल कोई प्रभाव नहीं है, वे भी स्कूलों में पढ़ाई कराते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नवनियुक्त सहायक अध्यापकों के भविष्य की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किया है।