एमडी समेत 8 को अवमानना नोटिस
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हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य भंडारण निगम के 2200 कर्मचारियों के नियमितीकरण मामले में दायर अवमानना याचिका पर निगम के प्रबंध निदेशक (एमडी) ओमकार यादव समेत आठ अफसरों को नोटिस जारी किया है।
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 नवंबर तक जवाबी हलफनामा दाखिल किए जाने को कहा है।
कोर्ट ने कहा है कि अगर अगली सुनवाई तक जवाबी हलफनामा या आदेश के पालन का हलफनामा दाखिल नहीं किया गया तो 5000 रुपये बतौर हर्जाना लगाया जाएगा।
साथ ही पूर्व आदेश का पालन न होने की दशा में पक्षकार-अवमाननाकर्ता अफसरों को कारण बताना होगा कि उनके खिलाफ अवमानना कानून के तहत कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।
न्यायमूर्ति अजय लांबा ने यह आदेश निगम के 90 कर्मचारियों की तरफ से दायर अवमानना याचिका पर दिया।
याचियों का कहना था कि दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने एकल पीठ के निर्णय में आंशिक संशोधन कर निगम केएमडी को निर्देश दिया था कि एक नीति बनाकर कर्मचारियों को सेवा में नियमित करने की कार्यवाही की जाए। मामला निगम के 2200 कर्मचारियों की सेवा व उनके भविष्य से जुड़ा है।
कोर्ट ने निगम के एमडी ओमकार यादव, केंद्रीय भंडारण निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक कुशल सोरेन, प्रबंधक टीके दोषी, डिप्टी जनरल मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंचन वरन चक्रवर्ती, केंद्रीय उपनिदेशक खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण भगवान सिंह, संयुक्त सचिव सहकारिता यूपी वहीदउल्ला, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के उप प्रबंधक जेपी तिवारी तथा विशेष सचिव वित्त अरविंद नारायण मिश्र को नोटिस जारी किया है।