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Lakhimpur violence: लखीमपुर हिंसा में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र की जमानत पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को
Mon, 30 May 2022 06:24 PM IST
ishwar ashish
एएनआई, लखनऊ
एएनआई, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Mon, 30 May 2022 06:24 PM IST
सार
लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्र की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। अदालत ने अगली तारीख आठ जुलाई की दी है।
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लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्र।
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री आशीष मिश्र की जमानत पर अगली सुनवाई आठ जुलाई को होगी। सोमवार को हुई सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आठ जुलाई की तारीख दी है।
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इसके पहले 25 मई को मामले में सुनवाई हुई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालती सुनवाई शुरू हुई तो डीजीसी की ओर से चार आरोपियों के डिस्चार्ज एप्लीकेशन को बेबुनियाद बताते हुए उनके खिलाफ आपत्ति दाखिल की गई। डीजीसी अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि सघन जांच के बाद पर्याप्त सबूतों के आधार पर आरोप पत्र दाखिल हुआ है, जिसका संज्ञान लिया जा चुका है।
इस स्तर पर अभियुक्तों को डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता। अपनी आपत्ति दाखिल करते हुए उन्होंने बताया कि आशीष मिश्र मोनू, आशीष पांडे, लवकुश राणा और सुमित जायसवाल के डिस्चार्ज प्रार्थनापत्रों पर पहले ही आपत्ति दाखिल की जा चुकी है। धर्मेंद्र बंजारा सहित चार आरोपियों के खिलाफ भी आपत्ति दाखिल की गई है।
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Lakhimpur violence matter | Lucknow bench of Allahabad High Court heard the bail plea of main accused Ashish Mishra. Next hearing on 8th July.
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(File photo) pic.twitter.com/qOUxFTZYJm— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 30, 2022
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इसके पहले 25 मई को मामले में सुनवाई हुई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालती सुनवाई शुरू हुई तो डीजीसी की ओर से चार आरोपियों के डिस्चार्ज एप्लीकेशन को बेबुनियाद बताते हुए उनके खिलाफ आपत्ति दाखिल की गई। डीजीसी अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि सघन जांच के बाद पर्याप्त सबूतों के आधार पर आरोप पत्र दाखिल हुआ है, जिसका संज्ञान लिया जा चुका है।
इस स्तर पर अभियुक्तों को डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता। अपनी आपत्ति दाखिल करते हुए उन्होंने बताया कि आशीष मिश्र मोनू, आशीष पांडे, लवकुश राणा और सुमित जायसवाल के डिस्चार्ज प्रार्थनापत्रों पर पहले ही आपत्ति दाखिल की जा चुकी है। धर्मेंद्र बंजारा सहित चार आरोपियों के खिलाफ भी आपत्ति दाखिल की गई है।