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Lucknow News: हाईकोर्ट ने पांच और फ्लैटों को ढहाने पर लगाई रोक

Sat, 15 Feb 2025 01:44 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 15 Feb 2025 01:44 AM IST
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High Court bans demolition of five more flats

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लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राजधानी के पांच और फ्लैटों को ढहाने की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। इससे पहले अयोध्या रोड स्थित सिल्वर लाइन अपार्टमेंट्स के छह फ्लैटों को ढहाने की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी थी।



कोर्ट ने 81 फ्लैटों को ढहाने की कार्रवाई के मामले में याचियों समेत अन्य अपार्टमेंट स्वामियों को भी एलडीए के समक्ष कंपाउंडिंग की अर्जी दाखिल करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने एलडीए को आदेश दिया कि कंपाउंडिंग की अर्जी दाखिल होने पर गौर करेगा।
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यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने स्वर्ण राकेश मधोक समेत पांच अपार्टमेंट स्वामियों की याचिका पर दिया। याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप नारायण माथुर का कहना था कि वर्ष 2009 में अपार्टमेंट के करीब 800 फ्लैटों को ढहाने का आदेश जारी हुआ था। जो, तबसे एलडीए ने इन्हें नहीं ढहाया।
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एलडीए के अधिवक्ता ने कहा, सभी टाॅवरों या फ्लैटों के निवासी मामले के समाधान के लिए कंपाउंडिंग की अर्जी दे सकते हैं।
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