फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   High Court asked: Why was the order of the writ court not followed?

हाईकोर्ट ने पूछा : रिटकोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया? पुनर्वास विवि के कुलपति, कुलसचिव को अवमानना नोटिस

Wed, 23 Aug 2023 11:56 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Wed, 23 Aug 2023 11:56 PM IST
सार

हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राणा कृष्ण पाल सिंह व कुलसचिव रोहित सिंह के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है।

विज्ञापन
High Court asked: Why was the order of the writ court not followed?
लखनऊ हाईकोर्ट

विस्तार

हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राणा कृष्ण पाल सिंह व कुलसचिव रोहित सिंह के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने यह आदेश अवनीश चन्द्र मिश्र समेत चार याचियों की याचिकाओं पर दिया। इनमें पहले दिए गए रिट कोर्ट के आदेश का पालन न करने का आरोप है।

विज्ञापन


आठ मई को रिटकोर्ट ने विवि के पांच वरिष्ठ शिक्षकों, विधि अधिकारी की सेवाओं को तुरंत बहाल करने का आदेश दिया था। रिटकोर्ट ने विवि के छह जुलाई 2022 के आदेश को नियम विरुद्ध और मनमाना बताते हुए जांच के औचित्य व शिक्षकों पर लगाए आरोप को निराधार बताया था। कोर्ट ने विवि से शिक्षकों को उनके पद, अन्य दायित्वों और सभी पूर्व सेवा शर्तों के साथ तुरंत ज्वॉइन करने का निर्देश दिया था।
विज्ञापन


याचियों के वकील गौरव मेहरोत्रा ने कोर्ट को बताया कि तीन माह बाद भी विवि प्रशासन ने कोई निर्णय नहीं लिया और उच्च न्यायालय में विशेष अपील दायर कर दी। कोर्ट ने पाया कि विशेष अपील में भी कोई अन्यथा आदेश पारित नहीं हुआ है। ऐसे में अवमानना का केस बनता है। कोर्ट ने दोनों पक्षकारों को नोटिस जारी कर पूछा है कि अब तक रिट कोर्ट के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया। अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed