फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   High Court acts tough on PIL

PIL की 'नीयत' पर हाईकोर्ट ने उठाया सवाल

Thu, 09 Jan 2014 11:24 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ Updated Thu, 09 Jan 2014 11:24 AM IST
विज्ञापन
High Court acts tough on PIL

विज्ञापन

हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने निजी लाभ के लिए पीआईएल दायर किए जाने पर सख्त रुख अख्तियार कर याची पर 50 हजार रुपये हर्जाना ठोका है।

कोर्ट ने ताकीद की कि याची को महीने भर में हर्जाने की यह रकम हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के पास जमा करनी होगी, अन्यथा इसकी भू-राजस्व के तहतवसूली की जाएगी।


न्यायमूर्ति इम्तियाज मुर्तजा एवं न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने बुधवार को यह फैसला व आदेश रामप्रताप राय की पीआईएल पर सुनाया।

इसमें याची ने 21 मई 2005 के उस शासनादेश को रद्द किए जाने की गुजारिश की थी, जिसके तहत एक पक्षकार को राजधानी में सुल्तानपुर रोड पर हाईटेक टाउनशिप विकसित करने के लिए चुना गया था।

साथ ही आवंटियों को आस्था अपार्टमेंट में जमीन व फ्लैटों का कब्जा सौंपे जाने का भी आग्रह किया गया था। अदालत ने पाया कि याची व एक पक्षकार के बीच सिविल कोर्ट में आपसी विवाद लंबित है।

इसके लंबित रहने के दौरान याची ने यह पीआईएल दायर कर हाईटेक टाउनशिप विकसित करने संबंधी शासनादेश को रद्द किए जाने का आग्रह किया।

कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह कुछ और नहीं, बल्कि निजी फायदे के लिए अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का प्रयास है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed