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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP Nagar Nikay Chunav 2022: Hearing On OBC Reservation In Nikay Chunav Today

UP Nikay Chunav: निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर दोनों पक्षों ने दी दलीलें, 27 को सुनाया जाएगा फैसला

Sat, 24 Dec 2022 04:26 PM IST
ishwar ashish अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Sat, 24 Dec 2022 04:26 PM IST
सार

निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर शनिवार को सुनवाई हुई। मामले में 27 दिसंबर को फैसला सुनाया जाएगा।

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UP Nagar Nikay Chunav 2022: Hearing On OBC Reservation In Nikay Chunav Today
- फोटो : amar ujala

विस्तार

निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में शनिवार को भी सुनवाई हुई। इस दौरान याची पक्ष व सरकारी पक्ष के वकील ने दलीलें दी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। निर्णय 27 दिसंबर को सुनाया जाएगा।

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शुक्रवार को समय की कमी के कारण सुनवाई पूरी नहीं हो सकी थी। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ में बीते बुधवार को सुनवाई के दौरान याचियों की ओर से दलील दी गई थी कि निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण एक प्रकार का राजनीतिक आरक्षण है।
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ओबीसी आरक्षण तय किए जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था के तहत डेडिकेटेड कमेटी द्वारा ट्रिपल टेस्ट कराना अनिवार्य है। वहीं, राज्य सरकार ने हलफनामे में कहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव मामले में 2017 में हुए ओबीसी के सर्वे को आरक्षण का आधार माना जाए। 

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