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Lucknow News: ला मार्टिनियर की भूमि पर निर्माण मामले की सुनवाई 18 मई को

Fri, 01 May 2026 02:13 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 01 May 2026 02:13 AM IST
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Hearing on construction case on La Martiniere land on May 18
लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की ओर से ला मार्टिनियर कॉलेज की भूमि पर कथित निर्माण के मामले को अगली सुनवाई के लिए 18 मई को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस तिथि को लंच के समय के तुरंत बाद मामले पर सुनवाई की जाएगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति जफीर अहमद की खंडपीठ ने कॉलेज के प्रधानाचार्य की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया।
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याचिका के अनुसार, संस्था कोठी मार्टिन साहिब में भूमि का स्वामित्व रखती है, जहां सरकार ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के तहत एक सड़क और फ्लाईओवर बनाने की योजना बना रही है। आरोप है कि संस्था की सहमति के बिना या अधिकारियों ने किसी भी अधिग्रहण प्रक्रिया के बिना उसकी भूमि पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। यह भूमि लखनऊ मार्टिनियर चैरिटीज ट्रस्ट की है और उचित कानूनी प्रक्रिया के बिना इसका हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर, एलडीए के वकील ने अदालत को सूचित किया था कि विवादित भूमि पर निर्माण कार्य रोक दिया गया है और ट्रस्टियों से आवश्यक अनुमति प्राप्त होने के बाद ही इसे पुनः शुरू किया जाएगा।
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