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हाथरस कांड : पीड़िता के परिवार को राहत के मुद्दे पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज, राज्य सरकार ने पेश की है राहत की योजना

Fri, 17 Dec 2021 09:43 AM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Fri, 17 Dec 2021 09:43 AM IST
सार

मामले में राज्य सरकार की ओर से राहत योजना संबंधी दस्तावेज पेश हो चुके हैं। कोर्ट ने मामले को 17 दिसंबर को सूचीबद्ध करने को कहा है।

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Hathras case: Hearing in the High Court on the issue of relief to the victim's family on Friday, the state government has presented a relief plan
हाईकोर्ट

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ हाथरस मामले में पीड़िता के परिवार को राहत के मुद्दे पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी। मामले में राज्य सरकार की ओर से राहत योजना संबंधी दस्तावेज पेश हो चुके हैं। कोर्ट ने मामले को 17 दिसंबर को सूचीबद्ध करने को कहा है। न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने बृहस्पतिवार को यह आदेश हाथरस मामले में स्वत: संज्ञान द्वारा ‘गरिमापूर्ण ढंग से अंतिम संस्कार के अधिकार’ शीर्षक से कायम जनहित याचिका पर दिया। सुनवाई के समय पक्षकारों के अधिवक्ता पेश हुए।

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इससे पहले राज्य सरकार की तरफ  से राहत योजना संबंधी अधिसूचनाओं व शासनादेशों को पेश किया गया था। कोर्ट ने इन्हें रिकार्ड पर लेकर पीड़िता के परिवार की अधिवक्ता को राहत मामले में हलफ़नामा दाख़िल करने का समय दिया था। पहले सुनवाई के दौरान पीड़िता के परिवार की अधिवक्ता सीमा कुशवाहा ने कोर्ट को बताया था कि परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा मिल चुका है।
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वहीं मामले में न्यायमित्र अधिवक्ता ने अदालत को बताया था कि संबंधित अधिनियम व इसके तहत बने विनियम के तहत मृतक के आश्रित को पांच हजार रुपये पेंशन, परिवार के एक सदस्य को नौकरी, कृषि भूमि, मकान व स्नातक तक की पढ़ाई का खर्च इत्यादि दिए जाने का प्रावधान है। हालांकि, मकान, नौकरी अथवा पेंशन का लाभ परिवार को नहीं दिया गया है।

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