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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Guidelines for unlock of corona curfew.

Unlock UP: आज से पूरा उत्तर प्रदेश हुआ अनलॉक, लेकिन ये पाबंदियां अभी भी रहेंगी जारी

Wed, 09 Jun 2021 01:38 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Wed, 09 Jun 2021 01:38 PM IST
सार

यूपी के सभी जिले कोरोना कर्फ्यू मुक्त हो चुके हैं। इसके बावजूद पाबंदियां लागू रहेंगी। अगर सबकुछ सामान्य रहा तो जनता को और भी राहत दी जा सकती है। यहां देखें अनलॉक के बावजूद लागू रहने वाली पाबंदियां:

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Guidelines for unlock of corona curfew.
- फोटो : अमर उजाला

विस्तार

38 दिनों के बाद पूरा उत्तर प्रदेश कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हो गया। अब सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक निर्धारित शर्तों के साथ गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। हालांकि रात्रिकालीन कर्फ्यू व शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी पहले की तरह ही लागू रहेगी। प्रदेश में एक मई से पूरी तरह कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था। इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं के लिए छूट दी गई थी। जून के अंत में जैसे-जैसे कोरोना के मामले कम होने लगे, वैसे-वैसे कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जाने लगी। एक जून से 600 से कम सक्रिय मामले वाले जिलों को दिन के कर्फ्यू से राहत दी जाने लगी थी।

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अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि नए केस में कमी जारी रही तो आने वाले दिनों में और राहत दी जाएगी। इसमें शादी विवाह में मेहमानों की संख्या बढ़ाने, जिम, शॉपिंग माल और सिनेमा हाल खोलने पर भी विचार किया जाएगा। वहीं सूत्रों का कहना है कि जल्द ही रात के कर्फ्यू का समय रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किया जा सकता है।
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कोरोना कर्फ्यू से राहत के बावजूद इन गाइडलाइंस का पालन करना होगा:

  • धार्मिक स्थलों पर एक समय में अधिकतम पांच लोगों के प्रवेश का नियम ही लागू रहेगा।
  • विवाह या समारोहों में अधिकतम 25 लोगों और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों की उपस्थिति की ही छूट रहेगी।
  • प्रदेश में समस्त शॉपिंग काम्प्लेक्स, सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट्स एवं बार, खेल कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा, स्वीमिंग पूल नहीं खुलेंगे और धार्मिक आयोजन होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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  • सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव से संबंधित भीड़ और अन्य सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी।
  • रात्रि कर्फ्यू के दौरान भी आवश्यक सेवाएं एवं गतिविधियां जैसे- स्वास्थ्य सेवा, पुलिस, अग्नि, बैंक, विद्युत, जल एवं सिंचाई व परिवहन के निर्धारित संचालन को जारी रखा जाएगा। इस प्रकार की सेवाएं निजी व सरकारी दोनों क्षेत्रों में लागू होंगी।
  • आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के साथ-साथ अंतर्राज्यीय एवं संचालन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
  • कोरोना वायरस की रोकथाम के अभियान से जुड़े फ्रंट लाइन सरकारी विभागों में कर्मचारियों की पूर्ण उपस्थिति रहेगी। शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे।
  • सभी सरकारी व निजी कार्यालयों में कोविड हेल्पडेस्क स्थापित करना जरूरी है। निजी कंपनियों में घर से काम करने की व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाएगा।
  • प्रदेश के सभी औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे और इन संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को अपने परिचय पत्र या संबंधित इकाई के प्रमाण प्रत्र के आधार पर आने-जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
  • सब्जी मंडियां खुलेंगी लेकिन घनी आबादी में मौजूद सब्जी मंडियों को प्रशासन खुले स्थानों पर खुलवाएगा।
  • रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और रोडवेज बसों में कोविड प्रोटोकॉल पालन किया जाएगा साथ ही स्क्रीनिंग व एंटीजेन की भी जांच होगी।
  • स्कूल, कॉलेज और सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। माध्यमिक व उच्च शिक्षण संस्थानों, कोचिंग कक्षाओं में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुसार होगी।
  • उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को प्रदेश के अंदर चलाने की निर्धारित सीट क्षमता पर संचालन करने की अनुमति दी गई है।
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