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किसान के मौत के 31 साल बाद जालसाजों ने बेची 12 बीघा जमीन, सात पर मुकदमा

Tue, 06 Apr 2021 02:07 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 06 Apr 2021 02:07 AM IST
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fraud in property
लखनऊ। गोसाईंगंज के अमेठी निवासी किसान इरफान अली की 1986 मेें मौत हो गई। उनकी 12 बीघा जमीन फर्जी तरीके से जालसाजों ने 2017 में बेच दी। इसकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपये की है। वहीं मृतक किसान की बहन की करीब 7 बीघा जमीन का फर्जी तरीके से वरासत भी करा लिया। इसे बेचने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच किसान के गुजरात में रहने वाले भांजों को जानकारी हुई तो आपत्ति की। वहीं आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए आवेदन किया। लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर पीड़ितों ने एसीजेएम कोर्ट में अर्जी डाली। जिस पर कोर्ट ने सात जालसाजों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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गोसाईंगंज के अमेठी निवासी हबीबा खातून की शादी गुजरात के सूरत में निजामुद्दीन उस्मानी से हुई थी। हबीबा गुजरात में अपने परिवार के साथ रहती थी। हालांकि मायके में इकलौता भाई इरफान अली था। इरफान का कोई परिवार नहीं था। इरफान की जनवरी 1986 में मौत हो गई। इसके बाद से हबीबा अमेठी में ही रहने लगी। हबीबा की भी मौत दिसंबर 2010 को लखनऊ में हो गई। हबीबा के बेटे शहाबुद्दीन उस्मानी के मुताबिक, उनके अंतिम संस्कार के बाद सभी लोग सूरत चले गए। हबीबा के चार बेटे शहाबुद्दीन, तैय्यबुद्दीन, उस्मान और दुजाना उस्मानी हैं। इसमें एक बेटा बैंक में प्रबंधक है। बाकी तीन कारोबार करते हैं। शहाबुद्दीन के मुताबिक, उनको 2017 में पता चला कि मां को पिता व भाई की इकलौती वारिस होने के कारण मिली संपत्ति को जालसाजों ने बेचने की साजिश रची है। जानकारी होने पर वह लखनऊ पहुंचे। उन्होंने जमीन के संबंध में एसडीएम कोर्ट में अर्जी डाली। खुद को असली वारिस बताया। एसडीएम कोर्ट से आदेश उनके पक्ष में हुआ। लेकिन जालसाजों ने इस पर आपत्ति की जिसे खारिज कर दिया गया।
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इस जालसाजी में अमीनाबाद के अमेठी हाउस के रहने वाले मोहुद्दीन हैदर, जैद निजामुद्दीन, अमेठी का अबरार अली, चांद मोहम्मद, मोहुद्दीन की पत्नी शबीना हैदर, अंसारी मोहल्ला अमेठी का भाई लाल और मोहल्ला अब्बासी का इरफान शामिल हैं। इन सभी जालसाजों ने मिलकर 12 बीघा जमीन बेच दी। पीड़ित शहाबुद्दीन ने गोसाईंगंज थाने में तहरीर दी। वहां मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। शहाबुद्दीन ने एसीजेएम कोर्ट में अर्जी डाली जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया।
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