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Lucknow News: लखनऊ में रिट्ज रेस्टोरेंट के मालिक की हत्या में डॉक्टर सहित चार दोषी करार, आज सुनाई जाएगी सजा
Tue, 28 Mar 2023 02:03 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Tue, 28 Mar 2023 02:03 AM IST
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लखनऊ। रिट्ज रेस्टोरेंट के मालिक ब्रह्मशंकर खन्ना उर्फ बॉबी की घर के सामने हत्या करने के मामले में एडीजे मोहम्मद गजाली की कोर्ट ने डॉ. नैमिष त्रिवेदी, शूटर सुभाष यादव व सैफ के साथ मददगार अदनान को दोषी करार दिया है। दोषियों को सजा मंगलवार को सुनाई जाएगी। इस दौरान दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया भी दिया गया है। सोमवार को सभी दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया।
अभियोजन पक्ष की तरफ से कोर्ट में मौजूद अधिवक्ता लक्ष्मण प्रसाद दीक्षित और ललित किशोर ने बताया कि मामले की रिपोर्ट वादिनी शिवानी खन्ना ने महानगर थाने में दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया कि वादिनी एक जनवरी 2016 को पिता ब्रह्मशंकर खन्ना के साथ रिट्ज रेस्टोरेंट से घर लौट रही थी। इस दौरान वह कार चला रही थी। घर पहुंचने पर जब घर का दरवाजा हॉर्न बजाने पर भी नहीं खुला तो पिता ब्रह्मशंकर गाड़ी से निकले। इस दौरान घात लगाए दो बाइक सवारों ने उन्हें गोली मार दी। वह पिता को लेकर ट्राॅमा पहुंची, जहां तीन जनवरी को उनकी मौत हो गई।
पुलिस विवेचना में सामने आया कि डॉ. नैमिष त्रिवेदी ने अपने मकान को बेचने के लिए ब्रह्मशंकर से साढ़े सात करोड़ का सौदा किया था। इसके लिए 1.33 करोड़ रुपये का बयाना लेकर अनुबंध भी हो गया था। नैमिष ने उक्त मकान को पूर्व में ही बैंक में बंधक रखकर 4.70 करोड़ का ऋण ले रखा था। इसी कारण वह ब्रह्मशंकर के कहने के बावजूद रजिस्ट्री करने में हिलाहवाली कर रहा था। पुलिस का कहना था कि आरोपी डॉ. नैमिष ने बयाने की राशि हड़पने के लिए ही सुभाष यादव और सैफ को ब्रह्मशंकर की हत्या के लिए पांच लाख की सुपारी दी थी। इस हत्याकांड को लाइसेंसी रिवाल्वर से अंजाम दिया गया था। इसका लाइसेंस आजमगढ़ निवासी अदनान के नाम पर था।
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अभियोजन पक्ष की तरफ से कोर्ट में मौजूद अधिवक्ता लक्ष्मण प्रसाद दीक्षित और ललित किशोर ने बताया कि मामले की रिपोर्ट वादिनी शिवानी खन्ना ने महानगर थाने में दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया कि वादिनी एक जनवरी 2016 को पिता ब्रह्मशंकर खन्ना के साथ रिट्ज रेस्टोरेंट से घर लौट रही थी। इस दौरान वह कार चला रही थी। घर पहुंचने पर जब घर का दरवाजा हॉर्न बजाने पर भी नहीं खुला तो पिता ब्रह्मशंकर गाड़ी से निकले। इस दौरान घात लगाए दो बाइक सवारों ने उन्हें गोली मार दी। वह पिता को लेकर ट्राॅमा पहुंची, जहां तीन जनवरी को उनकी मौत हो गई।
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पुलिस विवेचना में सामने आया कि डॉ. नैमिष त्रिवेदी ने अपने मकान को बेचने के लिए ब्रह्मशंकर से साढ़े सात करोड़ का सौदा किया था। इसके लिए 1.33 करोड़ रुपये का बयाना लेकर अनुबंध भी हो गया था। नैमिष ने उक्त मकान को पूर्व में ही बैंक में बंधक रखकर 4.70 करोड़ का ऋण ले रखा था। इसी कारण वह ब्रह्मशंकर के कहने के बावजूद रजिस्ट्री करने में हिलाहवाली कर रहा था। पुलिस का कहना था कि आरोपी डॉ. नैमिष ने बयाने की राशि हड़पने के लिए ही सुभाष यादव और सैफ को ब्रह्मशंकर की हत्या के लिए पांच लाख की सुपारी दी थी। इस हत्याकांड को लाइसेंसी रिवाल्वर से अंजाम दिया गया था। इसका लाइसेंस आजमगढ़ निवासी अदनान के नाम पर था।
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