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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Former MLA brajesh Prajapati arrested

Lucknow: पत्नी को कार से कुचलने की कोशिश करने के आरोपी पूर्व विधायक फिर गिरफ्तार

Tue, 22 Aug 2023 04:43 PM IST
ishwar ashish माई सिटी रिपोर्टर, अमर उजाला, लखनऊ
माई सिटी रिपोर्टर, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Tue, 22 Aug 2023 04:43 PM IST
सार

पूर्व विधायक बृजेश प्रजापति ने ससुराल पहुंचकर बवाल किया था जिसके बाद उसे मारपीट, धमकी देने की धाराओं में केस दर्ज कर शांतिभंग की कार्रवाई पर गिरफ्तार किया गया था। वह बांदा की तिंदवारी विधानसभा सीट से विधायक रह चुका है।

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Former MLA brajesh Prajapati arrested
पूर्व विधायक बृजेश प्रजापति। - फोटो : amar ujala

विस्तार

ससुराल पहुंचकर बवाल कर पत्नी को कार से कुचलने का प्रयास करने वाले पूर्व विधायक बृजेश प्रजापति को पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। दोपहर में आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भेजे गए। पुलिस ने ये कार्रवाई विवेचना के दौरान केस में हत्या के प्रयास की धारा बढ़ाने के बाद की। इसके पहले मामूली धाराओं में केस दर्ज कर शांतिभंग में आरोपी को गिरफ्तार किया था। इससे तत्काल जमानत मिल गई थी।

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बांदा की तिंदवारी विधानसभा सीट से पूर्व विधायक बृजेश प्रजापति शुक्रवार रात पीजीआई थानाक्षेत्र के कुम्हारमंडी इलाके में स्थित अपनी ससुराल पहुंचे थे। बृजेश ने जमकर बवाल किया था। पत्नी शालिनी को पीटा था। बीच बचाव करने पहुंचे ससुराल वालों से भी मारपीट की थी। पत्नी का आरोप था कि बृजेश ने उन पर कार चढ़ाने का प्रयास किया था।
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शनिवार को पुलिस ने मामले में दहेज प्रताड़ना, मारपीट, धमकी गाली गलौज की धारा में केस दर्ज किया था। इसके बाद शांतिभंग की कार्रवाई कर बृजेश को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को आसानी से जमानत मिल गई थी। दो दिन बाद पुलिस ने केस में हत्या के प्रयास की धारा बढ़ाई। इसलिए सोमवार को आरोपी को दोबारा गिरफ्तार किया।

...आखिर तब क्यों नहीं लगाई थी हत्या के प्रयास की धारा
जिस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी उसमें कार चढ़ाने के प्रयास का आरोप लगाया गया था। लेकिन, पुलिस ने हत्या के प्रयास की धारा नहीं लगाई थी। सवाल है कि आखिर तब गंभीर धारा क्यों नहीं लगाई थी। अफसरों का कहना था कि ऐसे तथ्य सामने नहीं आए थे। कार मकान के गेट से टकराई थी। लेकिन, अब घटना के दो दिन बाद ही पुलिस ने वादी के बयान के आधार पर धारा बढ़ा दी। जानकारों के मुताबिक तहरीर जो थी उसी आधार पर ही हत्या के प्रयास की धारा लगनी चाहिए थी।

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