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साक्ष्य के अभाव में पूर्व विधायक व उनके साथी बरी

Tue, 01 Nov 2022 02:03 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 01 Nov 2022 02:03 AM IST
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Former MLA and his accomplice acquitted due to lack of evidence
कोर्ट ने पूर्व विधायक व उनके तीन साथियों को किया बरी। (फोटो ः प्रतीकात्मक) - फोटो : ??? ?????
जानलेवा हमले के 11 वर्ष पुराने मामले में साक्ष्य के अभाव में पूर्व बसपा विधायक जितेंद्र सिंह बबलू व उनके तीन साथियों को एमपी-एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया।
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विशेष न्यायाधीश हरिवंश नारायण ने अपने आदेश में आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए कहा है कि अभियोजन अपना पक्ष साबित नहीं कर पाया।
मालूम हो कि वादी महेश चंद श्रीवास्तव ने अदालत के जरिये वर्ष 2011 में अयोध्या के बीकापुर से विधायक रहे जितेंद्र सिंह बबलू और उनके साथी आलोक सिंह, आदित्य मोहन अरोड़ा व भीष्म सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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मारपीट व जानलेवा हमले का आरोप लगाया था। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद गाजीपुर पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने फैसला सुनाया।
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