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यूपी: आईपीएस अमिताभ ठाकुर को मिली हाईकोर्ट से मिली जमानत, दुष्कर्म के आरोपी को बचाने का था आरोप
Mon, 14 Mar 2022 05:37 PM IST
ishwar ashish
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Mon, 14 Mar 2022 05:37 PM IST
सार
पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से जमानत मिल गई है।
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पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
यूपी के पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से जमानत मिल गई है। उन पर दुष्कर्म के आरोपी सांसद को बचाने और पीड़िता के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र रचने का आरोप था।
उन्हें हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजीव सिंह ने जमानत दी है। अमिताभ ठाकुर के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में मामला दर्ज हुआ था।
दुष्कर्म पीड़िता ने अमिताभ ठाकुर पर अमिताभ पर आपराधिक षडयंत्र रचने और आरोपी सांसद अतुल राय को बचाने का आरोप लगाया था। मामले में अमिताभ ठाकुर को 27 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।
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उन्हें हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजीव सिंह ने जमानत दी है। अमिताभ ठाकुर के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में मामला दर्ज हुआ था।
दुष्कर्म पीड़िता ने अमिताभ ठाकुर पर अमिताभ पर आपराधिक षडयंत्र रचने और आरोपी सांसद अतुल राय को बचाने का आरोप लगाया था। मामले में अमिताभ ठाकुर को 27 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।
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