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Lucknow News: छेड़छाड़ के आरोपी को पांच वर्ष का सश्रम कारावास
Sat, 29 Jun 2024 12:57 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Sat, 29 Jun 2024 12:57 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
श्रावस्ती। मल्हीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी से हुए छेड़छाड़ के मामले में शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश अनन्य रूप से पॉक्सो ने अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोपी को पांच वर्ष का सश्रम कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड ना अदा करने आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मल्हीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी से दो वर्ष पूर्व ग्राम सिटकहना के मजरा नेवादा जमादार निवासी महादेव पुत्र हरीराम ने छेड़छाड़ की थी। इसका मामला दर्ज कर मल्हीपुर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध न्यायालय पर आरोप पत्र भेजा था। मामले में शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश अनन्य रूप से पॉक्सो निर्दोष कुमार ने आरोपी को पांच वर्ष का सश्रम कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड ना अदा करने आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। संवाद
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श्रावस्ती। मल्हीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी से हुए छेड़छाड़ के मामले में शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश अनन्य रूप से पॉक्सो ने अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोपी को पांच वर्ष का सश्रम कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड ना अदा करने आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मल्हीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी से दो वर्ष पूर्व ग्राम सिटकहना के मजरा नेवादा जमादार निवासी महादेव पुत्र हरीराम ने छेड़छाड़ की थी। इसका मामला दर्ज कर मल्हीपुर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध न्यायालय पर आरोप पत्र भेजा था। मामले में शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश अनन्य रूप से पॉक्सो निर्दोष कुमार ने आरोपी को पांच वर्ष का सश्रम कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड ना अदा करने आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। संवाद
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