{"_id":"663d3c15606252fcb10a9a88","slug":"five-years-imprisonment-to-the-culprits-raebareli-news-c-101-1-slko1032-114239-2024-05-10","type":"story","status":"publish","title_hn":"Lucknow News: दोषियों को पांच-पांच वर्ष का कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Lucknow News: दोषियों को पांच-पांच वर्ष का कारावास
Fri, 10 May 2024 02:41 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Fri, 10 May 2024 02:41 AM IST
विज्ञापन
रायबरेली। अदालत ने हरचंदपुर थाना क्षेत्र से जुड़े आगजनी के एक मामले में दोष सिद्ध होने पर तीन आरोपियों को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित कोर्ट संख्या छह के अपर सत्र न्यायाधीश प्रभात कुमार यादव ने सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) दिनेश कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक मामले में पुलिस की विवेचना के बाद रामू , सुंदरलाल, श्यामलाल व शोभनाथ के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। इस दौरान रामू की मृत्यु हो गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर शेष तीनों अभियुक्त को कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई।
मारपीट के मामले में आरोपी को सजा
रायबरेली। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय ने सलोन थाना क्षेत्र से जुड़े मारपीट के एक मामले में आरोपी को सजा सुनाई। कोर्ट ने सलोन थाना क्षेत्र के उमरी निवासी छोटई को एक वर्ष दो माह कारावास की सजा के साथ 700 रुपये अर्थदंड लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी अभियोजक श्वेता कटियार ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) दिनेश कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक मामले में पुलिस की विवेचना के बाद रामू , सुंदरलाल, श्यामलाल व शोभनाथ के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। इस दौरान रामू की मृत्यु हो गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर शेष तीनों अभियुक्त को कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन
मारपीट के मामले में आरोपी को सजा
रायबरेली। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय ने सलोन थाना क्षेत्र से जुड़े मारपीट के एक मामले में आरोपी को सजा सुनाई। कोर्ट ने सलोन थाना क्षेत्र के उमरी निवासी छोटई को एक वर्ष दो माह कारावास की सजा के साथ 700 रुपये अर्थदंड लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी अभियोजक श्वेता कटियार ने की।
विज्ञापन