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Lucknow News: बैंक में नकली नोट जमा करने वाले को पांच साल की कैद

Fri, 04 Sep 2026 02:40 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:40 AM IST
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Five-year imprisonment for depositing counterfeit notes in the bank.
लखनऊ। बैंक में नकली नोट जमा करने के आरोपी मुकेश सिंह को दोषी करार देते हुए एडीजे उमाकांत जिंदल ने पांच साल की कैद और 30 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। कोर्ट में सरकारी वकील ने बताया कि आईसीआईसीआई बैंक की हजरतगंज शाखा की उप शाखा प्रबंधक भूमिका जोशी ने चार अगस्त 2010 को हजरतगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एफआईआर के मुताबिक वादिनी ने बताया कि हुसैनगंज का रहने वाला मुकेश सिंह बैंक की हजरतगंज शाखा में गणेश ट्रेवल्स के खाते में 49,500 रुपये जमा करने पहुंचा था। जब बैंक के कर्मचारियों ने नोटों की जांच की तो उसमें 15 हजार पांच सौ रुपये के नोट जाली थे। मामले की जानकारी पर हजरतगंज पुलिस ने जाली नोटों को कब्जे में लिया। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने विवेचना की और आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर किया था।
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