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आदेश जारी: पंचायत चुनाव के दौरान जान गंवाने वाले 2020 कर्मचारियों के परिजनों को मिलेगा मुआवजा
Wed, 14 Jul 2021 01:32 PM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Wed, 14 Jul 2021 01:32 PM IST
सार
यूपी में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान कोविड-19 से जान गंवाने वाले 2020 कर्मचारियों को मुआवजे देने का आदेश जारी कर दिया गया है।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान कोरोना से जान गंवाने वाले कर्मियों के परिजनों को 30 लाख रुपये का मुआवजा (अनुग्रह धनराशि) मिलने का रास्ता साफ हो गया है। पंचायती राज विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग को ऐसे 2020 कर्मियों की सूची भेजकर मुआवजा भुगतान के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है।
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मुआवजे के संबंधित कुछ प्रकरण कोविड राज्य सलाहकार परिषद को विचार के लिए भेजे गए हैं। इनके बारे में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। मुआवजे का भुगतान राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। पंचायत चुनाव में ड्यूटी के एक माह के भीतर संक्रमण से मौत पर शासन की ओर से मुआवजा भुगतान संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
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इस संबंध में 1 जून, 2021 को शासनादेश किया गया था। इसके आधार पर मुआवजे के लिए प्रदेश में कुल 3092 आवेदन प्राप्त हुए। जिलाधिकारियों की ओर से पात्रता के आधार पर 2020 कर्मियों के लिए मुआवजे की संस्तुति की गई है। अपर मुख्य मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव को 2020 कर्मियों की सूची के साथ पत्र भेजकर इनके परिजनों को भुगतान के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने को कहा है।
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