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यूपी: भीड़ हिंसा में जान गंवाने वाले के परिजनों को मिलेगा मुआवजा, ग्रुप- C के चयन में हुआ बदलाव

Wed, 11 Sep 2019 02:04 PM IST
शाहरुख खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: शाहरुख खान Updated Wed, 11 Sep 2019 02:04 PM IST
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Eleven proposals approved in Uttar Pradesh Cabinet meeting
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो) - फोटो : amar ujala
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लखनऊ के लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में ग्रुप- C के चयन में बदलाव करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। ग्रुप सी का चयन पहले लोक सेवा आयोग करता था अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा। वहीं, भीड़ हिंसा में जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा देने का फैसला किया गया।
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वहीं, ग्रुप ए और बी का चयन पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करता था अब यह काम लोक सेवा चयन आयोग करेगा। आवेदन के लिए पहले उम्र 21 से 35 वर्ष थी जो कि अब 21 से 40 कर दी गई है। इसके अलावा यूपी कृषि सेवा नियमावली में भी संशोधन किया गया है। पहले केवल बीएससी कृषि ही आवेदन कर सकते थे। अब उद्यान, फॉरेस्ट्री, गृह विज्ञान, कम्युनिटी साइंस से बीएससी युवा भी आवेदन कर सकेंगे।
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फैसलों की जानकारी यूपी सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री सिद्घार्थनाथ सिंह व श्रीकांत शर्मा ने दी।

इसके अलावा इन फैसलों को भी मिली मंजूरी
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, रेप, मॉब लिंचिंग, एसिड अटैक के केस में डीएम की संस्तुति पर 25 प्रतिशत इंटरिम कंपेनसेशन तुरंत दिया जा सकेगा।

- बैठक में 23 सहकारी चीनी मिलों को 2019-20 के पेराई सत्र के लिये सहकारी बैंकों से दिए जाने वाले 3221 करोड़ रुपये पर शासकीय गारंटी को मंजूरी।

-  गुड़, खंडसारी इकाइयों के लिये एकमुश्त समाधान योजना 10 प्रतिशत अधिक बजट के साथ तीन साल के लिए लागू होगी। इसके लिये 31.20 करोड़ की जगह 49.09 करोड़ की हानि सरकार वहन करेगी।
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- फिल्म सुपर 30 को छूट दी गई है। मुख्यमंत्री योगी ने फिल्म सुपर 30 को टैक्स फ्री करने का एलान किया था। कैबिनेट में इस फिल्म के लिए दर्शकों द्वारा अदा किए गए राज्य माल एवं सेवा कर (वैट) के बराबर की धनराशि प्रतिपूर्ति करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

- बैठक में धान के मूल्य में बढ़ोत्तरी करने को मंजूरी दी गई। पहले इसका समर्थन मूल्य 1815 था, अब उसे बढ़ाकर 1835 कर दिया गया है। वहीं, यूपी में कृषि निर्यात को 2024 तक दोगुना करने का उद्देश्य रखा गया है।

कृषि प्रोत्साहन नीति को मंजूरी सहित लिए गए ये निर्णय

- कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति को मिली मंजूरी। मौजूदा निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

- कैबिनेट ने शराब की तस्करी रोकने के लिए यूपी आबकारी मदिरा एवं पावर एल्कोहल संचालन नियमावली 2019 को भी मंजूरी दे दी है। जिन गाड़ियों से शराब का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उनके आवागमन की मॉनिटरिंग के लिए ई-ट्रांजिट परमिट के अलावा वाहनों को जीपीएस व आरएफआईडी, फास्ट टैग सिस्टम से लैस किया जाएगा। नीति के तहत प्रदेश के भीतर ई-ट्रांजिट परमिट की वैधता अवधि व ई-ट्रांजिट परमिट का दुरुपयोग रोकने के लिए दंड की व्यवस्था कर दी गई है।

- जेवर एयरपोर्ट के लिये ग्राम सभा की 59.79 हेक्टयर और 21.36 हेक्टयर जमीन फ्री दी जाएगी

- औऱया के डिबियापुर में 2.374 हेक्टयर जमीन बस अड्डे के लिये दी जाएगी।

- गांधी जयंती पर दो अक्टूबर को विशेष सत्र चलेगा। जो कि सुबह 11 बजे से शुरू होकर 3 अक्टूबर की रात तक चलेगा।

मॉब लिंचिंग व एसिड अटैक जैसे मामलों में अंतरिम सहायता का रास्ता साफ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को मॉब लिंचिंग, बलात्कार व एसिड अटैक जैसी घटनाएं साबित होने पर पीड़ित या उसके परिवार को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति का 25 प्रतिशत हिस्सा अंतरिम सहायता के तौर पर तत्काल दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने यह निर्णय सुप्रीमकोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए किया है।

राज्य सरकार के प्रवक्ता व खादी ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि  मॉब लिचिंग, बलात्कार, एसिड अटैक आदि करीब 13-14 की तरह की हिंसा से जुड़ी घटनाओं में पीड़ित परिवारों को अलग-अलग क्षतिपूर्ति दिए जाने की व्यवस्था है।

सुप्रीमकोर्ट ने रिट याचिका संख्या 754/2016 तहसील एस. पूनावाला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में 17 जुलाई 2018 को पारित आदेश में भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा के पीड़ितों व हत्या के पीड़ित परिवारों को क्षतिपूर्ति व अंतरिम राहत देने की गाइडलाइन तय की थी।

उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने सुप्रीमकोर्ट के आदेश के क्रम में ऐसी घटनाओं से पीड़ित परिवारों को प्रारंभिक जांच व जिलाधिकारी की संस्तुति पर क्षतिपूर्ति में दी जाने वाली रकम का 25 प्रतिशत हिस्सा अंतरिम राहत के तौर पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब पीड़ित या उसके परिवार को जैसा कि परिस्थिति हो, अंतरिम राहत के लिए जांच पूरी होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

औरेया के दिबियापुर में बस स्टेशन के लिए निशुल्क भूमि देगी सरकार

औरैया जिले के दिबिया पुर में बस स्टेशन बनाने के लिए सरकार ने निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस बस स्टेश के निर्माण के लिए दिबियापुर-फफूंद मार्ग पर ग्राम जमुंहा में 2.347 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। 

इससे पहले राजस्व विभाग ने यह भूमि परिवहन निगम को 13 करोड़ 12 लाख, 36 हजार 954 रुपये एकमुश्त जमा करे और 11854 रुपये प्रतिवर्ष किराये के भुगतान के आधार पर देने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन सरकार ने परिवहन निगम की आर्थिक स्थिति और बस स्टेशन के निर्माण से आम लोगों को मिलने वाली सुविधा को ध्यान में रखते हुए यब जमीन अब निशुल्क उपलब्ध कराने का फैसला किया है।  

जेवर एयरपोर्ट को 81.15 हेक्टेयर भूमि नि:शुल्क मिलने का रास्ता साफ

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 81.15 हेक्टेयर जमीन निशुल्क दी जाएगी। मंगलवार को प्रदेश कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र में 59.79 हेक्टेयर ग्राम सभा की और 21.36 हेक्टेयर सरकारी भूमि पड़ रही है। कैबिनेट ने यह पूरी भूमि नागरिक उड्डयन विभाग को नि:शुल्क देने का फैसला किया है। इससे एयरपोर्ट के निर्माण कार्य में तेजी आएगी।

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर विधानमंडल का विशेष सत्र दो अक्तूबर से 
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित राज्य विधानमंडल दल का विशेष सत्र 2 अक्तूबर से आहूत करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 

ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि विशेष सत्र में राष्ट्रपिता के विचारों एवं नीतियों के साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा तय सतत विकास के 17 लक्ष्यों के अनुरूप प्रदेश के विकास की भावी रणनीति पर विस्तृत विचार विमर्श होगा। यह सत्र 2 अक्टूबर को पूर्वाह्न 11 बजे से शुरू होगा और तीन अक्तूबर की रात्रि तक अनवरत जारी रहेगा। विधानसभा और विधान परिषद में इन्हीं विषयों पर अलग-अलग चर्चा होगी।
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