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महिलाओं के लिए चलने वाले तिपहिया वाहन होंगे गुलाबी, ई-रिक्शा का होगा ये रंग
Fri, 01 Mar 2019 11:31 AM IST
Amulya Rastogi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: Amulya Rastogi
Updated Fri, 01 Mar 2019 11:31 AM IST
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- फोटो : डेमो
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यूपी में चलने वाले सभी इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन (ई-रिक्शा) अब सफेद रंग में रंगे जाएंगे। सीएनजी चलित तिपहिया वाहनों को हरे और महिलाओं के लिए चलने वाले तिपहिया वाहनों को गुलाबी रंग में रंगा जाएगा।
परिवहन विभाग ने विभिन्न श्रेणी के वाहनों को लेकर पूर्व में तय नियमों को संशोधित कर दिया है।
प्रमुख सचिव परिवहन आराधना शुक्ला ने गुरुवार को इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी। संशोधित नियमावली में बाइक टैक्सी के रंग की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। अब इन पर दोनों तरफ 20 सेंटीमीटर गोले में सफेद रंग से बी-टैक्सी लिखना अनिवार्य होगा।
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परिवहन विभाग ने विभिन्न श्रेणी के वाहनों को लेकर पूर्व में तय नियमों को संशोधित कर दिया है।
प्रमुख सचिव परिवहन आराधना शुक्ला ने गुरुवार को इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी। संशोधित नियमावली में बाइक टैक्सी के रंग की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। अब इन पर दोनों तरफ 20 सेंटीमीटर गोले में सफेद रंग से बी-टैक्सी लिखना अनिवार्य होगा।
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बसों व मिनी बसों को लेकर भी संशोधन
स्कूली वाहनों की संशोधित नियमावली पर मांगीं आपत्तियां
प्रदेश सरकार ने स्कूली बच्चों का सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने के लिए स्कूली वाहनों की संशोधित नियमावली जारी कर दी है। इसे लेकर सरकार ने 6 मार्च तक आपत्तियां मांगी हैं। विभाग के उपसचिव विनोद कुमार ने बताया कि आपत्तियों पर 7 मार्च को सुनवाई होगी।
संशोधित नियमावली में बसों व मिनी बसों के लिए भी रंग का बाध्यता समाप्त कर दी गई है। हालांकि बॉडी व हुड और बाहरी भाग में 35 सेंटीमीटर चौड़ाई का आसमानी चमकीले रंग का फीता अनिवार्य होगा। इसके बीच में 60 सेंटीमीटर व्यास में ठेका गाड़ी लिखना अनिवार्य किया गया है। पहले फीते की चौड़ाई 60 सेंटीमीटर थी और 25 सेंटीमीटर व्यास के गोले में ठेका गाड़ी लिखने की बाध्यता थी। मैक्सी कैब पर नीले चमकीले रंग के फीते की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर तय की गई है।
प्रदेश सरकार ने स्कूली बच्चों का सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने के लिए स्कूली वाहनों की संशोधित नियमावली जारी कर दी है। इसे लेकर सरकार ने 6 मार्च तक आपत्तियां मांगी हैं। विभाग के उपसचिव विनोद कुमार ने बताया कि आपत्तियों पर 7 मार्च को सुनवाई होगी।
संशोधित नियमावली में बसों व मिनी बसों के लिए भी रंग का बाध्यता समाप्त कर दी गई है। हालांकि बॉडी व हुड और बाहरी भाग में 35 सेंटीमीटर चौड़ाई का आसमानी चमकीले रंग का फीता अनिवार्य होगा। इसके बीच में 60 सेंटीमीटर व्यास में ठेका गाड़ी लिखना अनिवार्य किया गया है। पहले फीते की चौड़ाई 60 सेंटीमीटर थी और 25 सेंटीमीटर व्यास के गोले में ठेका गाड़ी लिखने की बाध्यता थी। मैक्सी कैब पर नीले चमकीले रंग के फीते की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर तय की गई है।